Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana : युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज के समय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना किसी भी समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana की शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण 07 जून 2023 से शुरू होगा, जबकि काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। 22 जुलाई 2023 से युवाओं के आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, और 31 जुलाई 2023 के बाद से युवाओं, प्रतिष्ठानों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की प्रक्रिया की जाएगी। 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण शुरू होगा। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद, अर्थात् 1 सितंबर 2023 से, राज्य शासन द्वारा युवाओं को स्टाइपेंड का वितरण किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
औपचारिक शिक्षा के उपरांत, कई बार युवा औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राज्य शासन ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग (OJT) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की है, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने और युवा इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, और आवश्यकतानुसार इस लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana क्या है?
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को न केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
योजना के प्रमुख घटक
प्रशिक्षण कार्यक्रम: इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाने में मदद करते हैं।
रोजगार के अवसर: प्रशिक्षण के पश्चात युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
सरकारी सहयोग: इस योजना के तहत सरकार विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करती है।
योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रमुख योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं:
आयु सीमा: इस योजना के तहत 18 से 29 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता: 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के
स्थानीय निवासी: मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो
प्रतिष्ठान पात्रता
- Seekho Kamao Yojana के अंतर्गत, प्रदेश के ऐसे औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है, पात्र हो सकते हैं।
- यह योजना समस्त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।
युवाओं को स्टाइपेण्ड:
मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होता है। निम्नलिखित राशि उन युवाओं के लिए निर्धारित की गई है:
- 12वीं उत्तीर्ण: ₹8000
- आईटीआई उत्तीर्ण: ₹8500
- डिप्लोमा उत्तीर्ण: ₹9000
- स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता: ₹10000
स्टाइपेंड की राशि, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे जाने वाले कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार से है
- आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड जरूरी है।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड की प्रमाणिकता भी आवश्यक है।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन के साथ फोटो भी जमा करना होगा।
- मोबाइल नंबर: आपका सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है।
- ईमेल आईडी: यदि आपके पास ईमेल आईडी है, तो इसकी जरूरत हो सकती है।
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट: शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणिकता के लिए।
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता: आपके बैंक खाते की जानकारी।
- ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री: यदि आपके पास है, तो इसकी प्रमाणिकता भी आवश्यक हो सकती है।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि आप जाति के आधार पर आवेदन कर रहे हैं।
- निवास प्रमाण पत्र: आपके निवास की प्रमाणिकता के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: आपकी आय की प्रमाणिकता के लिए।
योजना के लाभ
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana के अनेक लाभ हैं, जो इसे युवाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं:
युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण: युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरी के अवसर मिलते हैं।
- नवीनतम तकनीक और प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण: युवाओं को नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो उनके करियर में मदद करती है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड: युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त होता है।
- मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन: युवाओं को योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाणन प्राप्त होता है।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना: युवाओं को नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता हासिल होती है।
- कौशल विकास: युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं।
- आर्थिक सुधार: इस योजना के माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है।
- रोजगार की संभावना: प्रशिक्षण के पश्चात युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का ढांचा
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
पाठ्यक्रम की संरचना: प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी, व्यावसायिक और डिजिटल कौशल सिखाए जाते हैं।
प्रशिक्षण संस्थान: योजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
समय सीमा: प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 3 महीने से 6 महीने तक हो सकती है, जो प्रशिक्षण के प्रकार पर निर्भर करती है।
आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार की “Seekho Kamao Yojana” में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट https://mmsky.mp.gov.in/ पर जाएं।
- पंजीकरण करें: वेबसाइट के होमपेज पर जाने के बाद, पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
- दिशा निर्देश पढ़ें: आपके सामने योजना से जुड़े सभी दिशा निर्देश आ जाएंगे। इन निर्देशों को पढ़ें और “एग्री” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: एग्री क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारी को सही से भरें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, “सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें: सबमिट करने के बाद, आपको एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- लॉगिन करें: पुन: होमपेज पर जाएं और आईडी-पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- आवेदन फार्म जमा करें: लॉगिन करने के बाद, आपके सामने आवेदन फार्म खुलेगा। इस फार्म को ध्यानपूर्वक भरें और जमा करें।
- रिसिप्ट प्राप्त करें: आवेदन फार्म जमा करने के बाद, आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी।
अगर आप ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करते हैं, तो आप
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन: चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और उनके आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जाता है।
साक्षात्कार और मूल्यांकन: कुछ विशेष पाठ्यक्रमों के लिए साक्षात्कार और मूल्यांकन प्रक्रिया भी आयोजित की जाती है।
योजना से जुड़े संस्थान और संगठनों की भूमिका
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana के सफल कार्यान्वयन में विभिन्न संस्थानों और संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है:
प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका: सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाते हैं।
सरकारी और निजी संस्थान: सरकार और निजी संस्थान इस योजना को सफल बनाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं।
योजना के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रम
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं:
तकनीकी कौशल: कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, और अन्य तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
व्यापार और प्रबंधन: युवाओं को व्यापार और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है।
डिजिटल कौशल: डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और अन्य डिजिटल कौशलों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
योजना का प्रभाव
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana ने समाज और राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है:
सामाजिक और आर्थिक सुधार: इस योजना के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है।
योजना की चुनौतियाँ
हर योजना के साथ कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, और Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana भी इससे अछूती नहीं है:
जागरूकता की कमी: अभी भी कई युवाओं को इस योजना की जानकारी नहीं है।
योजना के कार्यान्वयन में बाधाएँ: कुछ क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएँ आती हैं।
अन्य राज्यों में इसी प्रकार की योजनाएँ
भारत के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं:
अन्य राज्यों के अनुभव: कुछ राज्यों में इस प्रकार की योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।
योजनाओं की तुलना: विभिन्न राज्यों की योजनाओं का एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं।
आधुनिक युग में योजना का महत्व
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana का महत्व आधुनिक युग में और भी बढ़ जाता है:
डिजिटल युग में कौशल की आवश्यकता: डिजिटल युग में युवाओं के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योजना का योगदान: इस योजना के माध्यम से युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाया जा रहा है।
निष्कर्ष
Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज और देश के विकास में योगदान करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव
FAQ
1. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) क्या है?
मध्य प्रदेश शासन की उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा दी जाती है।
2. पंजीयन किस पोर्टल पर कर सकते है?:
पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर किया जा सकता है।
3. क्या पोर्टल पर पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय होगा?:
पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है। सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा।
4. पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु कहाँ संपर्क किया जा सकता है?:
पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु पोर्टल पर दिए हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है।
5. औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान:
यह योजना समस्त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जैसे कि प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि। इन प्रतिष्ठानों के पास PAN और GST पंजीयन होना आवश्यक है।
6. प्रतिष्ठान पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number): प्रतिष्ठान का GSTIN पंजीकृत होना चाहिए।
EPFO (Employees’ Provident Fund Organization): यदि प्रतिष्ठान के कार्यबल 20 या 20 से अधिक हैं, तो EPFO का पंजीकरण भी आवश्यक होता है।
7. न्यूनतम कार्यबल संख्या:
प्रतिष्ठान के न्यूनतम कार्यबल संख्या चार (04) होनी चाहिए।
8. छात्र-प्रशिक्षणार्थियों की संख्या:
प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल का 15% तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न कर सकता है।
यह छात्र-प्रशिक्षणार्थियों के लिए On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा प्रदान करता है, जो उनके करियर को बेहतर बनाने में मदद करता है।
9. कार्यबल की गणना:
प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल की गणना नियमित और संविदात्मक कर्मचारियों को शामिल करके की जाती है।
10. अन्य प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रतिष्ठान:
हाँ, अन्य प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान भी इस योजन
11. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः
1 वर्ष होती है, लेकिन कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 और 9 महीने भी हो सकती है। योजना के तहत चयनित युवाओं को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाता है।
12. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:
पंजीकरण हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं या आई॰टी॰आई॰ से उत्तीर्ण होनी चाहिए।
13. आयु सीमा और गणना की तिथि:
छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है और आयु की गणना 01 जुलाई 2023 से की जाती है।
14.स्थानीय निवासी की आवश्यकता:
योजना का लाभ पाने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
15. छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान कितना स्टाइपेण्ड मिलेगा?
छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक का स्टाइपेण्ड मिलेगा।
16. छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड किस आधार पर तय होगा?
छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा।
17. मध्यप्रदेश शासन छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत देगी?
मध्यप्रदेश शासन, कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को देगी।
18. प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत देगा?
प्रतिष्ठान, कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का कम से कम 25 प्रतिशत छात्र-प्रशिक्षणार्थी को देगा।
19. क्या प्रतिष्ठान 25 प्रतिशत से अधिक स्टाइपेण्ड दे सकते हैं?
हाँ, प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को 25% से अधिक स्टाइपेण्ड दे सकते हैं।