Sabji Vikas Yojana: राज्य सरकार किसानों को महंगी सब्जियों की खेती के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है
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Toggleमुख्य उद्देश्य
किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
सब्जी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाली सब्जियों के बीज उपलब्ध कराकर उनके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
सब्जी विकास योजना के प्रमुख बिंदु:
- Sabji Vikas Yojana के तहत हाइब्रिड सब्जी बिचड़े जैसे ब्रॉकली, कैप्सीकम, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी (रबी), बैंगन, तरबूज और खरबूज (गरमा) के साथ-साथ कद्दू, नेनुआ, करैला, भिंडी और मिर्च जैसी सब्जियों के बीज और प्याज के बीज (रबी) 75% तक अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे।
- योजना में हर किसान को सब्जी के किसी एक ही उप-अवयव के लिए ही निर्धारित सीमा तक लाभ प्राप्त होगा।
- सब्जी के बिचड़े हर किसान को न्यूनतम 1000 से अधिकतम 10,000 तक की मात्रा में अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सब्जी के बीज का अनुदान प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 2.5 एकड़ तक उपलब्ध होगा।
- सब्जी के बिचड़े चंडी नालंदा स्थित "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी)" से और बीज बिहार राज्य बीज निगम, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इच्छुक किसानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, ऑनलाइन रसीद, वंशावली, या एकरारनामा (विहित प्रपत्र) जैसे दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली संलग्न करनी होगी। गैर-रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर भी Sabji Vikas Yojana का लाभ उठा सकते हैं। एकरारनामा का प्रारूप संबंधित लिंक पर उपलब्ध है और डाउनलोड किया जा सकता है।
- उपरोक्त शर्तों के अनुसार इच्छुक किसान योजना में आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर में अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
लाभ
- आर्थिक सहायता: सरकार किसानों को सब्जी उत्पादन में 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को खेती में लगने वाली लागत का बोझ कम होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- प्रत्येक किसान को सब्जी के बिचड़े की आपूर्ति न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक सहायतानुदान पर की जाएगी।
- सब्जी का बीज वाले कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान पर दिया जायेगा|
- उन्नत बीज और पौधे:बिहार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी।
- महंगी सब्जियों की खेती से आय बढ़ाना: Sabji Vikas Yojana के तहत महंगी सब्जियों जैसे ब्रोकोली, शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, बैंगन, तरबूज, और खरबूजे की खेती पर जोर दिया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- स्थानीय रोजगार के अवसर: ग्रामीण क्षेत्रों में Sabji Vikas Yojana से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, क्योंकि अधिक फसल उत्पादन के लिए स्थानीय श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
- पोषण और स्वास्थ्य में सुधार: उन्नत और गुणवत्तापूर्ण सब्जियों का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय लोगों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा, जिससे समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
- कृषि में नवाचार: सब्जी विकास योजना के माध्यम से सरकार किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों से जोड़ रही है, जिससे उनकी खेती में आधुनिकता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- कुल मिलाकर, सब्जी विकास योजना बिहार के किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
पात्रता की शर्तें
- लाभार्थी: Sabji Vikas Yojana का प्रमुख लाभ किसानों को मिलेगा।
- बिहार के नागरिक: केवल बिहार के स्थाई निवासियों को ही इसका फायदा प्राप्त होगा।
- स्वयं की भूमि: सब्जी उगाने के लिए लाभार्थी के पास स्वयं की खेती की जमीन होनी चाहिए।
- लागू जिले: यह योजना केवल उन्हीं जिलों में लागू की जाएगी, जो इस सूची में शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषि विभाग की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं।
- 'सब्जी विकास योजना' विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ें।
- अपना डीटीबी नंबर दर्ज करें।
- आवेदन पत्र जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- भूमि की खतौनी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Sabji Vikas Yojana के लाभ
अवयव का नाम | प्रति हे.बीज की मात्रा | प्रति किलोग्राम बीज मूल्य (रु. में) जिस पर सहायतानुदान देय है | सहायतानुदान | |
---|---|---|---|---|
प्याज बीज वितरण | 12 KG | 1200 | 75% | |
प्याज भंडारण निर्माण (50 मैट्रिक टन) | — | — | इकाई लागत 6 लाख रु. का 75% | |
हाईब्रिड सब्जी का बीज वितरण फूलगोभी (रबी) | 600 gm | 54,000 | 75% | |
बंधागोभी (रबी) | 400 gm | 21,500 | 75% | |
मिर्च (गरमा) | 1 Kg | 43,000 | 75% | |
बैंगन (गरमा) | 500 gm | 11,000 | 75% | |
लौकी (गरमा) | 3 kg | 5,000 | 75% | |
आलू बीज वितरण | 30 q | 44 | 75% |
FAQ
Sabji Vikas Yojana क्या है?
- सब्जी विकास योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जिसमें हाइब्रिड सब्जियों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर 75% तक सब्सिडी दी जाती है।
कौन-सी सब्जियाँ Sabji Vikas Yojana के अंतर्गत आती हैं?
- Sabji Vikas Yojana में ब्रॉकली, कैप्सीकम, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी (रबी), बैंगन, तरबूज और खरबूज (गरमा) जैसी हाइब्रिड सब्जियाँ और कद्दू, नेनुआ, करैला, भिंडी, मिर्च जैसी अन्य सब्जियाँ शामिल हैं।
Sabji Vikas Yojana के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है?
- योजना के तहत किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है।
किसान Sabji Vikas Yojana में कैसे आवेदन कर सकते हैं?
- इच्छुक किसान निर्धारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।
किसानों को Sabji Vikas Yojana के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
- आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, वंशावली, या एकरारनामा जैसे दस्तावेजों में से कोई एक जरूरी होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है?
- सब्जी के बीज का लाभ 0.25 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की भूमि पर लिया जा सकता है। सब्जी के बिचड़े के लिए न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 की संख्या में सहायता प्राप्त की जा सकती है।
योजना के तहत बीज और बिचड़े कहाँ से मिलेंगे?
- सब्जी के बिचड़े चंडी नालंदा के "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" से और बीज बिहार राज्य बीज निगम, पटना से प्राप्त किए जा सकते हैं।
गैर-रैयत किसान क्या Sabji Vikas Yojana का लाभ ले सकते हैं?
- हाँ, गैर-रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर Sabji Vikas Yojana का लाभ उठा सकते हैं। एकरारनामा का प्रारूप सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत सब्सिडी किन-किन सब्जियों पर लागू होती है?
- सब्सिडी मुख्य रूप से हाइब्रिड सब्जियाँ जैसे ब्रॉकली, कैप्सीकम, टमाटर, और कुछ गरमा सब्जियों जैसे तरबूज और खरबूज पर दी जाती है।
क्या Sabji Vikas Yojana में एक से अधिक सब्जी उप-अवयव का लाभ लिया जा सकता है?
- नहीं, किसान केवल एक ही उप-अवयव का लाभ ले सकते हैं, और उस पर निर्धारित सीमा के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
Sabji Vikas Yojana से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।
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