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Sabji Vikas Yojana: राज्य सरकार किसानों को महंगी सब्जियों की खेती के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है

Sabji Vikas Yojana
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Sabji Vikas Yojana Bihar

बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से महंगी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए Sabji Vikas Yojana चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चुनिंदा किस्म की सब्जियों की खेती पर राज्य सरकार 75% तक की सब्सिडी दे रही है।

किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

सब्जी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाली सब्जियों के बीज उपलब्ध कराकर उनके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

सब्जी विकास योजना के प्रमुख बिंदु:

Sabji Vikas Yojana

लाभ

Sabji Vikas Yojana

पात्रता की शर्तें

आवेदन प्रक्रिया

आवश्यक दस्तावेज़

Bihar Sabji Vikas Yojana के लाभ

 अवयव का नामप्रति हे.बीज की मात्राप्रति किलोग्राम बीज मूल्य (रु. में) जिस पर सहायतानुदान देय हैसहायतानुदान
 प्याज बीज वितरण12 KG120075%
 प्याज भंडारण निर्माण (50 मैट्रिक टन)इकाई लागत 6 लाख रु. का 75%
 हाईब्रिड सब्जी का बीज वितरण
फूलगोभी (रबी)
600 gm54,00075%
 बंधागोभी (रबी)400 gm21,50075%
 मिर्च (गरमा)1 Kg43,00075%
 बैंगन (गरमा)500 gm11,00075%
 लौकी (गरमा)3 kg5,00075%
 आलू बीज वितरण30 q4475%

FAQ

  1. Sabji Vikas Yojana क्या है?

    • सब्जी विकास योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, जिसमें हाइब्रिड सब्जियों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर 75% तक सब्सिडी दी जाती है।
  2. कौन-सी सब्जियाँ Sabji Vikas Yojana के अंतर्गत आती हैं?

    • Sabji Vikas Yojana में ब्रॉकली, कैप्सीकम, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी (रबी), बैंगन, तरबूज और खरबूज (गरमा) जैसी हाइब्रिड सब्जियाँ और कद्दू, नेनुआ, करैला, भिंडी, मिर्च जैसी अन्य सब्जियाँ शामिल हैं।
  3. Sabji Vikas Yojana के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है?

    • योजना के तहत किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है।
  4. किसान Sabji Vikas Yojana में कैसे आवेदन कर सकते हैं?

    • इच्छुक किसान निर्धारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है।
  5. किसानों को Sabji Vikas Yojana के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

    • आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, अद्यतन राजस्व रसीद, वंशावली, या एकरारनामा जैसे दस्तावेजों में से कोई एक जरूरी होगा।
  6. योजना का लाभ लेने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है?

    • सब्जी के बीज का लाभ 0.25 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की भूमि पर लिया जा सकता है। सब्जी के बिचड़े के लिए न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 की संख्या में सहायता प्राप्त की जा सकती है।
  7. योजना के तहत बीज और बिचड़े कहाँ से मिलेंगे?

    • सब्जी के बिचड़े चंडी नालंदा के "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" से और बीज बिहार राज्य बीज निगम, पटना से प्राप्त किए जा सकते हैं।
  8. गैर-रैयत किसान क्या Sabji Vikas Yojana का लाभ ले सकते हैं?

    • हाँ, गैर-रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर Sabji Vikas Yojana का लाभ उठा सकते हैं। एकरारनामा का प्रारूप सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
  9. योजना के अंतर्गत सब्सिडी किन-किन सब्जियों पर लागू होती है?

    • सब्सिडी मुख्य रूप से हाइब्रिड सब्जियाँ जैसे ब्रॉकली, कैप्सीकम, टमाटर, और कुछ गरमा सब्जियों जैसे तरबूज और खरबूज पर दी जाती है।
  10. क्या Sabji Vikas Yojana में एक से अधिक सब्जी उप-अवयव का लाभ लिया जा सकता है?

    • नहीं, किसान केवल एक ही उप-अवयव का लाभ ले सकते हैं, और उस पर निर्धारित सीमा के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।

Sabji Vikas Yojana से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

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