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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना उन महिलाओं को लक्षित करती है जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं या दूसरी बार बच्ची को जन्म देती हैं। PM Matru Vandana Yojana के तहत महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे दो किस्तों में दिया जाता है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के बाद अतिरिक्त सहायता भी मिलती है, दूसरी संतान यदि लड़की हो, तो 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

PMMVY का उद्देश्य और महत्व

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, ताकि जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हो सके। Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के तहत, दूसरी संतान यदि लड़की हो, तो 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

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Benefits

यह लाभ एक महिला को उसके पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के लिए, ₹5000 की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। दूसरे बच्चे के लिए, यदि वह लड़की है, तो जन्म के बाद एक किस्त में ₹6000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य है। इस पहल का उद्देश्य जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना और महिला भ्रूण हत्या को रोकना है।

  • 4.09 करोड़ – नामांकित लाभार्थी
  • 3.55 करोड़- भुगतान किये गये लाभार्थी
  • 15,874 करोड़ रु – भुगतान की गई कुल राशि

पहले बच्चे के लिए नकद प्रोत्साहन योजना के तहत, यह दो किस्तों में प्रदान किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में योजना की शर्तें दी गई हैं:

  • प्रथम संतान के लिए योजना की शर्तें
किस्त (Instalment)स्थितियाँ (Conditions)Amount (in Rs.)
First Instalmentगर्भावस्था का पंजीकरण कराने और अंतिम मासिक धर्म तिथि से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच पूरी करने पर, आंगनवाड़ी केंद्र या संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं में से किसी एक पर।3,000/-
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Second Instalmentबच्चे का जन्म पंजीकृत है, और बच्चे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 14 सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगाए गए हैं।2,000/-
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  • दूसरी संतान के लिए योजना की शर्तें (यदि वह लड़की है)
Single Instalmentगर्भावस्था का पंजीकरण कराने और अंतिम मासिक धर्म तिथि से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच पूरी करने पर, आंगनवाड़ी केंद्र या संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं में से किसी एक पर, लड़की के जन्म को Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के तहत पंजीकृत किया जाएगा। लड़की को जन्म के 14 सप्ताह की आयु तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक टीके लगाए जाने चाहिए।6,000/-
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गर्भपात/मृत शिशु के जन्म के मामले में, लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।

Exclusions

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पति का आधार अनिवार्य नहीं है। सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत हैं, या जो किसी वर्तमान कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे पीएमएमवीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

पात्रता मानदंड

  • आयु और गर्भावस्था: आवेदिका की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और वह गर्भवती होनी चाहिए।
  • रोजगार और वेतन हानि: आवेदिका को रोजगार में होना चाहिए और गर्भावस्था के कारण वेतन हानि का सामना करना चाहिए।
  • पहला जीवित जन्म: यह योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू होती है।
  • आवेदन की समय सीमा: पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
  • दूसरी गर्भावस्था में प्रोत्साहन: यदि दूसरी गर्भावस्था में जुड़वां, तिड़वा बच्चे होते हैं, जिनमें से कम से कम एक लड़की हो, तो लाभार्थी को पीएमएमवीवाई 2.0 मानदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड

  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं
  • आंशिक (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांग जन) महिलाएं
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की लाभार्थी महिलाएं
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
  • किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
  • जिन महिलाओं की कुल पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम है
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs), आंगनवाड़ी सहायिका (AWHs), और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHAs)
  • NFSA अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी

PMMVY 2.0 – मिशन शक्ति के तहत नए नियम

मिशन शक्ति के तहत Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana को और मजबूत किया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, दूसरी संतान यदि लड़की हो तो 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गर्भपात या मृत जन्म के मामलों में महिला को भविष्य की गर्भावस्था के लिए नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।

PMMVY के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज़: लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा बैंक/डाकघर खाता
  • बैंक खाता विवरण
  • पात्रता प्रमाण
  • एमसीपी/आरसीएचआई कार्ड
  • एलएमपी तिथि
  • एएनसी तिथि
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • टीकाकरण विवरण आदि

पंजीकरण के समय अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (इनमें से कोई एक):

  • वे महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
  • किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की लाभार्थी महिलाएं
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
  • आंशिक (40%) या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं (दिव्यांग जन)
  • अनुसूचित जाति की महिलाएं
  • अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
  • गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्ता
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं

पंजीकरण के समय सभी अनिवार्य प्रावधान जैसे आधार, आधार आधारित भुगतान आदि की जांच की जाएगी ताकि प्रक्रिया सुचारू और प्रभावी हो सके। आवेदन की स्थिति और धनराशि के वितरण की जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है।

अलग-अलग लाभार्थी वर्ग

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विभिन्न वर्गों की महिलाएं पात्र होती हैं, जैसे कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाएं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Citizen login tab पर क्लिक करें।
  2. मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें।
  3. पूरा नाम, राज्य, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव और लाभार्थी के साथ संबंध जैसी जानकारी दर्ज करें।
  4. खाता बनाने के बटन पर क्लिक करें।
  5. खाता बन जाने के बाद, मुख्य होमपेज पर लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
  6. उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  7. योजना के लिए आवेदन करें।
  8. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, “डेटा एंट्री” टैब पर क्लिक करें।
  9. “लाभार्थी पंजीकरण” विकल्प चुनें।
  10. लाभार्थी पंजीकरण पृष्ठ पर सभी व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
  11. पहले बच्चे या दूसरे बच्चे के लिए योजना के तहत उपयुक्त विकल्प चुनें।
  12. सभी फॉर्म विवरण पूरा होने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

PMMVY और जननी सुरक्षा योजना (JSY) का संयोजन

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना दोनों का उद्देश्य महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। JSY के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर अतिरिक्त नकद सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह योजना न केवल महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को समय पर सहायता मिलना और इसके सफल कार्यान्वयन से भारत के लिंग अनुपात और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

FAQs

  1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
    PMMVY के तहत पहली संतान के लिए 5,000 रुपये और दूसरी संतान के लिए (यदि बच्ची हो) 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  2. PMMVY के लिए कौन पात्र है?
    19 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना के तहत पात्र होती हैं।
  3. PMMVY में आवेदन कैसे करें?
    आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है।
  4. दूसरी संतान के लिए लाभ कब मिलता है?
    यदि दूसरी संतान बच्ची है, तो 6,000 रुपये की राशि एक किस्त में जन्म के बाद मिलती है।
  5. गर्भपात या मृत जन्म के मामलों में क्या होता है?
    इन मामलों में महिला को भविष्य की गर्भावस्था के लिए नए लाभार्थी के रूप में माना जाता है और उसे पुनः सहायता दी जाती है।

इन्हें भी देखें:-

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