Yojana

PM Awas Yojana 2024 Urban: 6.5% की ब्याज दर से 20 वर्षों के लिए सब्सिडी

Pradhan Mantri Awas Yojana
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

PM Awas Yojana 2024 की शुरुआत 25 जून 2015 को गरीबों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें सब्सिडी की राशि आय वर्ग के अनुसार भिन्न हो सकती है। साथ ही, कम ब्याज दर पर 20 साल का लोन भी उपलब्ध है। योजना शहरी और ग्रामीण दो श्रेणियों में विभाजित है, और आवेदन के लिए पात्रता शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी यहां उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को आवास निर्माण में सहायता प्रदान करना है। PM Awas Yojana 2024 के अंतर्गत, लाभार्थियों को सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है, जिससे वे 20 वर्षों की अवधि तक कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित सभी जानकारी यहाँ दी गई है।

25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत इस संकल्प के साथ की गई थी कि देश के हर व्यक्ति को अपना घर मिल सके। PM Awas Yojana 2024 के तहत, पात्र लाभार्थियों को उनकी आय के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें पक्का मकान बनाने में मदद मिलती है। ऋण की अदायगी के लिए 20 वर्षों का समय दिया गया है, और ब्याज दरें न्यूनतम रखी जाती हैं। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है – शहरी और ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है। PM Awas Yojana 2024 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी इस लेख में उपलब्ध है।

योजना की विशेषताएं

Twitter Updates

Twitter Updates

Facebook Updates

पीएम आवास योजना आर्थिक रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ

पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आय के आधार पर पात्रता

कैटेगरीब्याज सब्सिडीअधिकतम ऋण अवधिवार्षिक आयसब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम लोन राशि
मध्यम आय वर्ग 2 (MIG 2)3%20 साल18 लाख रुपये12 लाख रुपये
मध्यम आय वर्ग (MIG)4%20 साल12 लाख रुपये9 लाख रुपये
निम्न आय वर्ग6.5%20 साल6 लाख रुपये6 लाख रुपये
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)6.5%20 साल3 लाख रुपये6 लाख रुपये

आवेदन प्रक्रिया

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निकटतम बैंक या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाना होगा, जो PM Awas Yojana 2024 के तहत काम कर रहे हैं। आपको 25 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, उसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें। यह जानकारियां वही होंगी जो ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक होती हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

Pradhan Mantri Awas Yojana - Subsidy Calculator

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग यह जानने के लिए किया जा सकता है कि आपको PM Awas Yojana 2024 के तहत कितनी सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। PM Awas Yojana 2024 का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है, जिसमें सरकार गृह ऋण पर ब्याज दर में सब्सिडी देती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के सब्सिडी कैलकुलेटर से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

  • सब्सिडी की राशि: यह आपकी ऋण राशि, आय, और चुनी गई योजना (शहरी/ग्रामीण, MIG/EWS/LIG) पर निर्भर करती है।
  • ब्याज दर में छूट: PM Awas Yojana 2024 के तहत 6.5% तक की ब्याज दर छूट मिलती है।
  • ऋण की अवधि: अधिकतम 20 वर्षों तक के लिए ऋण उपलब्ध होता है।

कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट या नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको अपनी आय, ऋण राशि, और अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी, जिससे आप अपनी पात्रता और सब्सिडी का अनुमान लगा सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना के सब्सिडी कैलकुलेटर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए, यहां क्लिक करें:

प्रधानमंत्री आवास योजना - सब्सिडी कैलकुलेटर"

PM AWAS YOJANA
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। Pradhan Mantri Awas Yojana 2024 के तहत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को सस्ते आवास वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) शामिल हैं। योजना के विभिन्न घटकों जैसे इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR), क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), और लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत घर निर्माण/सुधार (BLC) के माध्यम से लोगों को आवास प्रदान किया जाता है।

यह योजना महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देती है। योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और सहायता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को सुरक्षित और सस्ते आवास का लाभ मिल सके।

FAQ

    1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्या है और इसके उद्देश्य एवं दायरा क्या हैं?

      • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी को मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, और इसका लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

    2. इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) क्या है?

      • स्लम पुनर्विकास के तहत, पात्र झुग्गी निवासियों के लिए निर्मित हर घर के लिए 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता अनुमन्य है। यह स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं निजी डेवलपर्स की भागीदारी से भूमि का संसाधन उपयोग करके की जाती हैं।

    3. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) क्या है?

      • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG)-I और MIG-II के लाभार्थियों को हाउसिंग ऋण पर 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

    4. साझेदारी में किफायती आवास (AHP) क्या है?

      • साझेदारी में किफायती आवास योजना (AHP) के तहत, सरकार द्वारा EWS वर्ग के लिए निर्मित प्रत्येक घर पर 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

    5. लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत घर निर्माण/सुधार (BLC) क्या है?

      • PM Awas Yojana 2024 के तहत, पात्र EWS परिवारों को नए घर निर्माण या मौजूदा घर को सुधारने के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध है।

    6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के तहत लाभार्थी कौन है?

      • लाभार्थी वह परिवार है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। ऐसे लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

    7. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत सब्सिडी के वितरण के लिए कौन-कौन सी नोडल एजेंसियां हैं?

      • NHB, HUDCO और SBI को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के रूप में पहचाना गया है, जो कि PLIs (प्राथमिक ऋण संस्थान) को यह सब्सिडी चैनलाइज करेंगी।

    8. क्या किफायती आवास के लिए विशेष लाभ दिए जाते हैं?

      • PM Awas Yojana 2024 के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स, महिलाओं (विशेषकर विधवाओं), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

    9. क्या होता है जब लाभार्थी ने एक PLI से आवास ऋण लिया हो और बाद में कम ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए दूसरे PLI में स्थानांतरित हो जाता है?

      • ऐसे मामलों में, लाभार्थी को फिर से ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

    10. जब सब्सिडी का वितरण हो चुका हो लेकिन किसी कारणवश घर का निर्माण रुक जाता है तब क्या होता है?

      • ऐसे मामलों में, सब्सिडी को वापस लिया जाएगा और केंद्रीय सरकार को लौटाया जाएगा।

    11. क्या EWS लाभार्थी के लिए 30 वर्ष का गृह ऋण लिया जा सकता है?

      • हाँ, लाभार्थी 30 वर्ष की अवधि के गृह ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ब्याज सब्सिडी 20 वर्षों की ऋण अवधि पर ही लागू होगी।

    12. EWS/LIG/MIG श्रेणियों का उद्देश्य योजना के लिए क्या है?

      • EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक

      • LIG: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक

      • MIG-I: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक

      • MIG-II: वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक

    13. क्या लाभार्थी एक से अधिक घटक का लाभ उठा सकते हैं?

      • नहीं, लाभार्थी केवल एक घटक का ही लाभ उठा सकते हैं।

    14. क्या CLSS घटक के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई क्षेत्र प्रतिबंध हैं?

      • EWS: 30 वर्ग मीटर तक

      • LIG: 60 वर्ग मीटर तक

      • MIG-I: 160 वर्ग मीटर तक

      • MIG-II: 200 वर्ग मीटर तक

    15. कार्पेट क्षेत्र की परिभाषा क्या है?

      • दीवारों के भीतर का क्षेत्र, जिसमें कालीन बिछाई जा सकती है। इसमें आंतरिक दीवारों की मोटाई शामिल नहीं है।

    16. प्राथमिक ऋण संस्थान (PLIs) कौन हैं?

      • प्राथमिक ऋण संस्थान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक और MoHUA द्वारा पहचानी गई कोई अन्य संस्थान हो सकती हैं।

    17. क्या बिना निर्माण वाले प्लॉट का स्वामी एक पात्र लाभार्थी हो सकता है?

      • हाँ, पात्र लाभार्थी व्यक्तिगत घर निर्माण योजना के तहत आ सकता है।

    18. व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता कैसे जारी की जाएगी?

      • राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों के बैंक खातों में केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी।

    19. लाभार्थियों को सब्सिडी कैसे जारी की जाएगी?

      • PLIs द्वारा लाभार्थियों को दिए गए वितरण के आधार पर CNAs द्वारा सब्सिडी जारी की जाएगी।

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now