Nanda Gaura Yojana: बेटियों के जन्म पर 11000 रुपए और बेटियों के 12वीं कक्षा पास पर 51000 की सहायता राशि
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड
Nanda Gaura Yojana ( नंदा गौरा योजना ) उत्तराखंड सरकार की एक अद्भुत पहल है। इसमें बच्ची के जन्म पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं, जो तुरंत परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जब बच्ची 12वीं कक्षा पास कर लेती है, तब 51,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी
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ToggleNanda Gaura Yojana क्या है?
नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक विशेष कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। Nanda Gaura Yojana के तहत, बालिका के जन्म के समय परिवार को ₹11,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनके शुरुआती जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
योजना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है, तो उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य बालिका की उच्च शिक्षा में आने वाली वित्तीय अड़चनों को दूर करना है, ताकि वह निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सके और अपने सपनों को साकार कर सके।
यह योजना समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उनके अधिकारों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
नंदा गौरा योजना का उद्देश्य क्या है?
हमारे समाज में लंबे समय से बच्चियों के जन्म को बोझ समझा जाता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। इन गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) की शुरुआत की है।
Nanda Gaura Yojana का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, बेटी के जन्म पर परिवार को ₹11,000 की सहायता दी जाती है, जिससे नवजात की प्रारंभिक देखभाल में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, जब बेटी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है, तो उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियां आर्थिक बाधाओं के बिना अपनी शिक्षा को जारी रख सकें और अपने भविष्य को सशक्त बना सकें।
सरकार की इस पहल का मकसद है कि बच्चियों का जन्म किसी भी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि वह गर्व का कारण बने। यह योजना न केवल बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देती है, बल्कि उनके शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करती है।
योजना की विशेषताएं
- 1. परिवार की सीमा: उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल दो पुत्रियों को ही लाभ दिया जाएगा।
- 2. आवेदन की समय सीमा: बालिका के जन्म के 6 माह के भीतर Nanda Gaura Yojana के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
- 3. बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया:
- बालिका के जन्म के तुरंत बाद किसी भी राष्ट्रीय बैंक में बालिका की माता के साथ संयुक्त जीरो बैलेंस खाता खोला जाएगा।
- यदि माता जीवित नहीं है, तो यह खाता पिता के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा।
- माता-पिता दोनों के न होने पर बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जाएगा।
- बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
- 4. द्वितीय चरण की धनराशि: बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, द्वितीय चरण की ₹51,000 की धनराशि सीधे बालिका के स्वयं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- 5. संस्थागत प्रसव की अनिवार्यता:
- योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव के लिए मान्य है।
- मान्य संस्थागत प्रसव:
- सरकारी अस्पताल।
- निजी अस्पताल।
- एएनएम सेंटर।
- अन्य राज्यों के सरकारी/निजी अस्पताल।
- प्रशिक्षित दाई द्वारा कराए गए प्रसव या घर में हुए प्रसव को संस्थागत प्रसव नहीं माना जाएगा।
- 6. द्वितीय चरण में शर्त:
- द्वितीय चरण का लाभ लेते समय बालिका को अविवाहित होने का स्व-घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 7. आय प्रमाण पत्र:
- आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए।
- केवल तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 8. विशेष प्रावधान:
- बालिका निकेतन, नारी निकेतन और अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिकाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी: जन्म प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र। माता-पिता का नाम।
नंदा गौरा योजना: ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवश्यक निर्देश
उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना में आवेदन करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। सही और पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- महत्वपूर्ण निर्देश:
- 1. सही जानकारी भरना आवश्यक: आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सही और पूर्ण रूप से भरें। अधूरी या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- 2. केवल उत्तराखंड की स्थायी बालिकाओं के लिए: यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी/स्थायी बालिकाओं के लिए लागू है।
- 3. दो बालिकाओं तक ही लाभ: एक परिवार में केवल दो जीवित बालिकाओं को Nanda Gaura Yojana का लाभ दिया जाएगा।
- 4. प्रत्येक चरण में एक ही आवेदन: किसी भी चरण के लिए एक बालिका के लिए एक से अधिक बार आवेदन करना स्वीकार्य नहीं होगा।
- 5. दो चरणों में लाभ:
- प्रथम चरण: बालिका के जन्म पर लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन।
- द्वितीय चरण: बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवेदन।
- 6.आवेदन की समय सीमा:
- प्रथम चरण: बालिका के जन्म के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। 6 माह के बाद आवेदन मान्य नहीं होगा।
- द्वितीय चरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 7. प्रमाण पत्र अपलोड करने के नियम:
- आवेदन के समय आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक न हो।
- प्रमाण पत्र स्पष्ट और पठनीय होने चाहिए। अपठनीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8. बैंक खाता विवरण:
- कन्या के जन्म पर आवेदन के लिए माता/पिता/संरक्षक और कन्या शिशु का संयुक्त बैंक खाता संख्या भरना होगा।
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर लाभार्थी का व्यक्तिगत बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य है।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और जन-धन खाता नहीं होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि दिया गया बैंक खाता सक्रिय हो।
- 9. पहले आओ-पहले पाओ का सिद्धांत:
- यह योजना बजट की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ की नीति पर संचालित है।
- 10. ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य:
- यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है।
- किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 11. योजना में संशोधन:
- योजना समय-समय पर शासनादेशों के अनुसार संचालित होगी।
- नोट: सभी आवेदक इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न आए।
नंदा गौरा योजना के लिए पात्रता
उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है:
- उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य: आवेदनकर्ता का उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पहले चरण में उम्र की सीमा: योजना के पहले चरण में आवेदन करने के लिए बेटी की उम्र 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जन्म स्थान: बेटी का जन्म किसी सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल या मान्यता प्राप्त एएनएम केंद्र में हुआ होना चाहिए।
- आय सीमा: Nanda Gaura Yojana का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹72,000 से कम है।
- अविवाहित: 12वीं कक्षा के पश्चात लाभ लेने के लिए बालिका का अविवाहित होना आवश्यक है।
Highlight
उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी कन्याओं को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जाएगी :-
चरण | धनराशि |
---|---|
कन्या के जन्म के समय | 11,000/- रूपये। |
12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर | 51,000/- रूपये। |
कुल | 62,000/- रूपये। |
बालिका के जन्म के समय आवेदन कैसे करें
लाभार्थी विवरण भरने की प्रक्रिया:
- आवासीय प्रकार: (ग्रामीण या शहरी)
- क्षेत्र का चयन: जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी केंद्र का चयन।
- बालिका का नाम: लाभार्थी बालिका का पूर्ण नाम।
- माता-पिता का नाम: बालिका की माता और पिता का नाम।
- जन्म की तिथि: बालिका की जन्म तिथि।
- माता का आधार नंबर: माता का वैध आधार नंबर।
- माता का मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए मोबाइल नंबर।
- जन्म स्थान: बालिका का जन्म कहां हुआ।
- जन्म प्रमाण पत्र संख्या: आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र का नंबर।
- आय प्रमाण पत्र संख्या: अभिभावक के आय प्रमाण पत्र का नंबर।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या: परिवार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र का विवरण।
- मासिक आय: परिवार की मासिक आय।
- आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि।
- जाति: लाभार्थी की जाति।
- पूर्ण पता: आवासीय पता।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाता संख्या, खाता धारक का नाम और बैंक शाखा का विवरण।
- समस्त जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और अगले चरण पर जाएं।
- दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया:
- दूसरे चरण में लाभार्थी को अपनी पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज़ साफ, स्पष्ट और सही होने चाहिए।
- आवेदन पत्र जमा करना:
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।
- धनराशि हस्तांतरण:
- विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच के पश्चात ₹11,000 की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया:
- लाभार्थी एप्लिकेशन आईडी की मदद से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं।
बालिका के 12वीं उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात आवेदन कैसे करें
इस चरण में निम्नलिखित जानकारी लाभार्थी द्वारा भरनी होगी:
- आवासीय प्रकार: (ग्रामीण या शहरी)
- क्षेत्र का चयन: जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी केंद्र।
- छात्रा का आधार नंबर।
- छात्रा का नाम।
- माता का नाम।
- पिता का नाम।
- जन्म की तिथि।
- छात्रा की जाति।
- माता का आधार नंबर।
- संपर्क नंबर: माता या छात्रा का मोबाइल नंबर।
- 12वीं कक्षा का अनुक्रमांक।
- बोर्ड का नाम।
- विद्यालय का नाम।
- परिवार की मासिक आय।
- आय प्रमाण पत्र संख्या।
- आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि।
- वैवाहिक स्थिति: (छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है)
- स्थायी पता।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा का विवरण।
- सभी विवरण भरने के बाद "सबमिट" पर क्लिक कर अगले चरण पर जाएं।
- दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया:
- अगले चरण में लाभार्थी को अपनी पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- सभी दस्तावेज़ स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
- दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।
- धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया:
- आवेदन पत्रों की विभागीय अधिकारियों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी। जांच के पश्चात पात्र पाई गई छात्राओं को योजना के द्वितीय चरण में दी जाने वाली ₹51,000 की धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया:
- लाभार्थी एप्लीकेशन आईडी की मदद से अपने आवेदन पत्र की स्थिति नंदा गौरा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकती हैं।
नंदा गौरा योजना के पहले चरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
नंदा गौरा योजना के तहत पहले चरण में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- माता का प्रसव प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- माता/अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि
- आंगनवाड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
नंदा गौरा योजना के दूसरे चरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
नंदा गौरा योजना के तहत दूसरे चरण में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्ची का आधार कार्ड
- 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
- विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- स्व-घोषित अविवाहित प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- माता-पिता का आधार कार्ड
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र। (कन्या के जन्म के समय)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र। (12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना आवेदन पत्र की स्थिति। (कन्या के जन्म के समय)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना आवेदन पत्र की स्थिति। (12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना डाक्यूमेंट्स अपलोड। (कन्या के जन्म के समय)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना डाक्यूमेंट्स अपलोड। (12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर)
- उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना पोर्टल।
- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
निष्कर्ष
हम आशा करते हैं कि इस लेख में हमने आपको नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यह योजना उत्तराखंड की बालिकाओं और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे न केवल उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है।
Nanda Gaura Yojana के माध्यम से सरकार का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य में अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान दे सकें।
यदि आपको हमारा यह लेख उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग Nanda Gaura Yojana का लाभ उठा सकें।
धन्यवाद!
FAQ
प्रश्न 1: नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
प्रश्न 2: Nanda Gaura Yojana का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
उत्तर:
Nanda Gaura Yojana का लाभ दो बार लिया जा सकता है:
- बच्ची के जन्म के समय।
- जब बच्ची 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है।
प्रश्न 3: आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
उत्तर:
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आवेदन स्थिति (Application Status) विकल्प पर क्लिक करें। अपनी आवेदन संख्या दर्ज करें और स्थिति देखें।
प्रश्न 4: योजना में आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर:
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (Passbook/Bank Statement)
- निवास प्रमाण पत्र
- विद्यालय प्रमाण पत्र (12वीं उत्तीर्ण होने पर)
प्रश्न 5: क्या यह योजना केवल सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए है?
उत्तर:
नहीं, Nanda Gaura Yojana का लाभ निजी अस्पताल या एएनएम केंद्र में जन्म लेने वाली बच्चियों को भी मिल सकता है।
प्रश्न 6: योजना के तहत मिलने वाली राशि कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर:
योजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
प्रश्न 7: Nanda Gaura Yojana के लिए आय सीमा क्या है?
उत्तर:
Nanda Gaura Yojana का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। यह आय सीमा आवेदन के समय योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट की जाती है।
प्रश्न 8: आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर:
योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
प्रश्न 9: योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
नंदा गौरा योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके जन्म पर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
प्रश्न 10: यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्या करें?
उत्तर:
यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए, तो आप योजना की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में जाकर त्रुटि को सुधार सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
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