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Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: आवेदन शुरू बिहार उद्यमी योजना के तहत पाए ₹10 लाख का Loan – ऐसे करे आवेदन

Mukhyamantri Udyami Yojana

Udyami Yojana राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में अधिक उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन मनी की समस्याओं का समाधान करना है।

राज्य सरकार ने युवाओं में उद्योग स्थापित करने की रुचि बढ़ाने और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इनमें 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति Udyami Yojana, 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग Udyami Yojana, 2021 में मुख्यमंत्री महिला Udyami Yojana और युवा Udyami Yojana, तथा 2023 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शामिल हैं।

इस योजना के तहत, संबंधित क्षेत्र के युवाओं को कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) अनुदान/सब्सिडी और 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा Udyami Yojana के तहत, ऋण पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई 25 हजार रुपये का व्यय प्रावधान भी है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

1. उद्देश्य:

  • राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
  • योजना के तहत 9247 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 8000 लाभार्थियों का चयन विभिन्न घटकों के तहत और 1247 लाभार्थियों का चयन अल्पसंख्यक Udyami Yojana के तहत किया जाएगा।

2. कैटेगरी-विभाजन:

  • कैटेगरी A: 23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभार्थियों का चयन। इसमें ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट्स, मसाला उत्पादन, होटल/रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
  • कैटेगरी B: 23 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभार्थियों का चयन। इसमें पोहा/चूड़ा उत्पादन, दाल मिल, ड्राई क्लिनिंग, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन जैसी इकाइयाँ शामिल हैं।
  • कैटेगरी C: 12 परियोजनाओं के लिए 747 लाभार्थियों का चयन। इसमें हनी प्रोसेसिंग, एलईडी बल्ब उत्पादन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेम्बलिंग जैसी इकाइयाँ शामिल हैं।

3. योजनान्तर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता :-

  1. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति Udyami Yojana:
    • इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पुरुष और महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
  2. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग Udyami Yojana:
    • इस योजना के अंतर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष और महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
  3. मुख्यमंत्री महिला Udyami Yojana:
    • इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगी, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय से हों।
  4. मुख्यमंत्री युवा Udyami Yojana:
    • इस योजना के अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
  5. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक Udyami Yojana:
    • इस योजना के अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष और महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।

इन पात्रताओं के अनुसार, आवेदकों को अपनी श्रेणी और वर्ग के आधार पर संबंधित योजना के लिए आवेदन करना होगा। यह विभाजन सरकार द्वारा विभिन्न समुदायों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

4. Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: Overview

Article ForBihar Udyami Yojana 2024-25
योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यमी योजना, Mukhyamantri Udyami Yojana, Udyami Yojana
विभाग का नामउद्योग विभाग बिहार सरकार
श्रेणीसरकारी योजना
लोन राशिअधिकतम 10 लाख रूपये
सब्सिडीअधिकतम 5 लाख रूपये
आवेदन प्रक्रियाOnline
आधिकारिक वेबसाइटudyami. bihar.gov.in

5. पात्रता (Eligibility):

बिहार मुख्यमंत्री Udyami Yojana के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  1. निवास: यह योजना केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है।
  2. आवेदनकर्ता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, और महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
  3. शैक्षणिक योग्यता: आवेदक को इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  4. आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. बैंक खाता: आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) होना चाहिए, क्योंकि लोन की राशि सीधे चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  6. फर्म पंजीकरण: आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वह प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कोई भी विकल्प चुन सकता है।
  7. प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

6. Required Documents:

  • शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (मैट्रिक, इंटरमीडिएट)
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • आवेदक का लाइव फोटोग्राफ और हस्ताक्षर

7. आवेदन और चयन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर किए जाएंगे।
  • आवेदकों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा।
  • प्रारंभिक चयन के बाद मुख्यालय स्तर पर दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी की जाएगी और योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana

8. वित्तीय सहायता:

परियोजना की स्थापना हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से ₹5 लाख तक अनुदान और शेष ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगा।

मुख्यमंत्री Udyami Yojana के तहत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयनित परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान के रूप में और शेष 50% (अधिकतम ₹5 लाख) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। युवा Udyami Yojana के मामले में, यह ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुसार की जाएगी।

  1. अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता:
    • इसमें परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान के रूप में दिया जाता है।
    • शेष 50% (अधिकतम ₹5 लाख) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है।
  2. युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत:
    • ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध होता है।
  3. परियोजना राशि की स्वीकृति:
    • विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के अनुसार परियोजना राशि की स्वीकृति की जाएगी।

9. प्रशिक्षण और सहायता:

  • चयनित आवेदकों को दो चरणों में 06 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण के बाद आवेदकों को परियोजना की राशि किश्तों में प्रदान की जाएगी।

10. ऋण राशि का भुगतान:

  • परियोजना की राशि का भुगतान उचित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
  • लाभुकों को निर्धारित समय पर ऋण राशि का किश्तवार भुगतान करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता और मार्गदर्शन राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने स्वयं के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद करेंगे।

  1. प्रशिक्षण: चयनित आवेदकों को पहले चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  2. प्रशिक्षण के मौके: आवेदकों को पहले चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। प्रशिक्षण की तिथि और स्थान की सूचना ईमेल या फोन के माध्यम से दी जाएगी। दोनों बार अनुपस्थित रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
  3. प्रथम किश्त का भुगतान: पहले चरण के प्रशिक्षण के बाद, आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाते में प्रथम किश्त की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की जाएगी।
  4. प्रथम किश्त का उपयोग: इस राशि से परियोजना स्थल की तैयारी, बिजली कनेक्शन, सेफ्टी किट और अन्य मदों पर खर्च किया जाएगा। किराये के मामले में, 6 माह का मासिक किराया या अधिकतम ₹50,000 अग्रिम के रूप में खर्च किया जा सकता है।
  5. निकट संबंधी से किराया: यदि परियोजना स्थल निकट संबंधी से किराये पर लिया गया है, तो अग्रिम भुगतान मान्य नहीं होगा।
  6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र: प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 90 दिनों के भीतर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा।
  7. द्वितीय चरण का प्रशिक्षण: उपयोगिता स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थियों को दूसरे चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें भी 2 मौके दिए जाएंगे।
  8. द्वितीय किश्त का भुगतान: दूसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद, चालू खाते में द्वितीय किश्त की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की जाएगी।
  9. मशीनरी क्रय: लाभार्थी कुल लागत का 25% मशीनरी क्रय में खर्च कर सकते हैं।
  10. द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र: द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 90 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा। जांच के बाद तृतीय किश्त का भुगतान किया जाएगा।
  11. अगली किश्त की अनुशंसा: प्रथम और द्वितीय किश्त का 90% खर्च करने पर अगली किश्त की अनुशंसा की जाएगी।
  12. उन्नत मशीनरी: लाभार्थी अतिरिक्त राशि खर्च कर उन्नत मशीनरी खरीद सकते हैं।
  13. ऑनलाइन भुगतान: ₹10,000 से अधिक के सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से मान्य होंगे।
  14. मशीनरी क्रय का भुगतान: मशीनरी क्रय का भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होगा।
  15. जीएसटी विपत्र: मशीनरी क्रय का जीएसटी विपत्र ही मान्य होगा।

इस प्रक्रिया का पालन कर लाभार्थी योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

11. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण राशि की वसूली और भुगतान निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:

  1. उद्यम स्थापना और राशि का उपयोग: यदि लाभार्थी प्रथम, द्वितीय या तृतीय किश्त प्राप्त करने के बाद अपना उद्यम स्थापित नहीं करते हैं या परियोजना राशि का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एकमुश्त राशि की वसूली की जाएगी।
  2. किश्तवार भुगतान: द्वितीय या तृतीय किश्त का भुगतान होने के एक वर्ष बाद, लाभार्थियों को कुल परियोजना राशि का 50% यानी ऋण राशि का किश्तवार भुगतान उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा।
  3. समय पर भुगतान न करने पर कार्रवाई: यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर ऋण राशि का किश्तवार भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रक्रिया का पालन कर लाभार्थी योजना के तहत प्राप्त ऋण राशि का सही तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

12. योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें:

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
    • आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
    • वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, और योजना के तहत व्यवसाय का विवरण भरना होगा।
    • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र आदि को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
    • आवेदन को सावधानीपूर्वक भरने के बाद, इसे सबमिट करने से पहले सारी जानकारी को दोबारा जांच लें।
    • आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आवेदक को एक पावती (Acknowledgement) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
  • चयन प्रक्रिया:
    • ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी आवेदनों की प्राथमिक जांच (Preliminary Screening) की जाएगी।
    • योग्य आवेदकों का चयन रैंडमाइजेशन पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
    • चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी।
  • दस्तावेज़ सत्यापन:
    • चयन के बाद आवेदकों को उनके मूल दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) में बुलाया जाएगा।
    • दस्तावेज़ों की सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • प्रशिक्षण और व्यवसाय स्थापना:
    • चयनित आवेदकों को जिला उद्योग केंद्र द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में 06 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
    • प्रशिक्षण के बाद आवेदकों को उनकी परियोजना के अनुसार ऋण राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग वे अपने व्यवसाय की स्थापना के लिए कर सकते हैं।
  • ऋण की अदायगी:
    • आवेदकों को योजना के तहत प्राप्त ऋण राशि की अदायगी निर्धारित समय सीमा के भीतर किश्तों में करनी होगी।
    • यदि आवेदक निर्धारित समय पर ऋण राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

13. योजना के लाभ:

  • स्व-रोजगार का अवसर: Mukhyamantri Udyami Yojana राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।
  • सरल ऋण सुविधा: योजना के तहत बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाता है, जो उद्यमियों को व्यवसाय स्थापना में सहायता करता है।
  • प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उद्यमियों को व्यवसाय संचालन में सहायता मिलती है।
  • वित्तीय सहायता: उद्यमियों को उनके व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।
  • सामाजिक और आर्थिक विकास: योजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है।

14. महत्वपूर्ण तिथियाँ और संपर्क:

  • आवेदन की अंतिम तिथि: योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। इसके बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण की प्रारंभिक तिथि: चयनित आवेदकों का प्रशिक्षण 15 अक्टूबर 2024 से शुरू किया जाएगा।
  • संपर्क: अधिक जानकारी और सहायता के लिए आवेदक संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

15. परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा: कैटेगरी (A), (B), और (C)।

कैटेगरी-A

इस श्रेणी में उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें जिलों द्वारा सबसे प्रासंगिक माना गया है। इन परियोजनाओं के उत्पादों की मांग अधिक है और अधिकांश इकाइयाँ सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इस श्रेणी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

  1. ऑयल मिल
  2. बेकरी उत्पाद (ब्रेड, बिस्किट, रस्क आदि)
  3. मसाला उत्पादन
  4. आटा, बेसन उत्पादन (पल्वराइजर मशीन के साथ)
  5. होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा
  6. नोट बुक/कॉपी/फाइल/फोल्डर निर्माण (एज स्क्वायर मशीन को छोड़कर)
  7. मेडिकल जाँच घर
  8. साइबर कैफे/आईटी बिजनेस सेंटर
  9. ऑटो गैरेज/बाइक
  10. फ्लैक्स प्रिंटिंग
  11. ऑयल मिल/मसाला उत्पादन
  12. जैम/जेली/सॉस/फ्रूट जूस उत्पादन
  13. कॉर्न फ्लेक्स/कॉर्न पफ उत्पादन
  14. आइसक्रीम उत्पादन/डेयरी उत्पाद
  15. आटा, बेसन, सत्तू, मसाला उत्पादन
  16. बढ़ईगिरी एवं मधुमक्खी का बक्सा निर्माण
  17. स्टील फर्नीचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, रैक निर्माण
  18. कृषि यंत्र/गेट ग्रिल/वेल्डिंग/हॉस्पिटल बेड/ट्रॉली/हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी/रोलिंग शटर निर्माण
  19. कैटल फीड/पॉल्ट्री फीड उत्पादन
  20. सीमेंट जाली/दरवाजा/खिड़की/पेवर ब्लॉक एवं टाइल्स निर्माण
  21. फ्लाई एश ब्रिक्स/आरसीसी स्पून ह्यूम पाइप निर्माण
  22. स्पोर्ट्स शूज/पीवीसी फुटवियर
  23. बांस का सामान/बेंत का फर्नीचर निर्माण

कैटेगरी-B

इस श्रेणी में उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें जिलों द्वारा औसतन प्रासंगिक माना गया है। इस श्रेणी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

  1. पोहा/चूड़ा उत्पादन
  2. मखाना प्रोसेसिंग
  3. दाल मिल
  4. कॉर्न फ्लेक्स उत्पादन
  5. सत्तू उत्पादन
  6. बढ़ईगिरी (सीएनसी राउटर के साथ)
  7. नेल/कांटी निर्माण
  8. रोलिंग शटर निर्माण
  9. हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी निर्माण
  10. कैटल फीड उत्पादन
  11. पॉल्ट्री फीड उत्पादन
  12. नोट बुक/कॉपी/फाइल/फोल्डर निर्माण (एज स्क्वायर मशीन के साथ)
  13. ड्राई क्लीनिंग
  14. सेनेटरी नैपकिन/डिस्पोजल डायपर उत्पादन
  15. डिटर्जेंट पाउडर उत्पादन
  16. प्लास्टिक आइटम/बॉक्स/बोतल
  17. पेवर ब्लॉक एवं टाइल्स
  18. फ्लाई एश ब्रिक्स
  19. पावरलूम इकाई
  20. पेपर बैग उत्पादन
  21. पेपर प्लेट उत्पादन
  22. लेदर एवं रेक्सिन उत्पाद
  23. रेडीमेड गारमेंट्स (निटिंग/होजरी)

कैटेगरी-C

इस श्रेणी में उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें जिलों द्वारा संतोषजनक प्रासंगिकता दी गई है। इस श्रेणी के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 747 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

  1. हनी प्रोसेसिंग
  2. निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग निर्माण
  3. कूलर/फैन/हीटर असेंबलिंग
  4. एलईडी बल्ब उत्पादन
  5. इलेक्ट्रिक स्विच/सॉकेट/बोर्ड निर्माण
  6. इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग इकाई
  7. स्पोर्ट्स शूज
  8. केला रेशा निर्माण
  9. सोया उत्पाद
  10. जूट पर आधारित उत्पाद
  11. मिनी राइस मिल
  12. एग्रीकल्चर ड्रोन एज ए सर्विस

नोट: उपरोक्त परियोजनाओं में से मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण एवं इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग इकाई परियोजना का चयन करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण/कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

16. योजना की चुनौतियाँ और सुझाव:

  • चुनौतियाँ:
    • योजनाओं के लाभार्थियों का सही चयन सुनिश्चित करना एक चुनौती है, खासकर जब बड़े पैमाने पर आवेदन आते हैं।
    • आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याएँ भी सामने आ सकती हैं, जो आवेदकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।
    • योजना की सफलता का बहुत कुछ निर्भर करता है कि चयनित लाभार्थी व्यवसाय को सही ढंग से संचालित कर पाते हैं या नहीं।
  • सुझाव:
    • आवेदन प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अधिक तकनीकी सुधार किए जा सकते हैं।
    • जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें।
    • योजना के तहत चयनित उद्यमियों को नियमित रूप से मार्गदर्शन और सलाह दी जानी चाहिए ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।

Bihar Udyami Yojana लाभकों की सूची दिनांक 23-08-2024 को कम्प्यूटर द्वारा

Bihar Udyami Yojana वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत दिनांक 23-08-2024 को कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी (Computerised Randomization) के माध्यम से चयन समिति द्वारा औपबंधिक रूप से चयनित लाभकों की सूची।

SCST
1.SCST Category – Aडाउनलोड करे
2.SCST Category – Bडाउनलोड करे
3.SCST Category – Cडाउनलोड करे
EBC
4.EBC Category – Aडाउनलोड करे
5.EBC Category – Bडाउनलोड करे
6.EBC Category – Cडाउनलोड करे
MAHILA
7.MAHILA Category – Aडाउनलोड करे
8.MAHILA Category – Bडाउनलोड करे
9.MAHILA Category – Cडाउनलोड करे
YUVA
10.YUVA Category – Aडाउनलोड करे
11.YUVA Category – Bडाउनलोड करे
12.YUVA Category – Cडाउनलोड करे
MI
13.MI Category – Aडाउनलोड करे
14.MI Category – Bडाउनलोड करे
15.MI Category – Cडाउनलोड करे

17. निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। यह योजना न केवल बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। योजनाओं का सफल कार्यान्वयन राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

18. FAQs

1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करके उनके आर्थिक उत्थान में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, और अल्पसंख्यक उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. इस योजना में आवेदन के लिए क्या अर्हताएँ हैं?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसे कम से कम 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदक एक प्रोपराइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP या Pvt. Ltd. कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय पंजीकृत कर सकता है।

3. योजना के तहत लाभुकों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 50% राशि अधिकतम ₹5 लाख तक अनुदान के रूप में और शेष 50% राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज के साथ) प्रदान की जाती है।

4. योजना के तहत कौन-कौन सी परियोजनाएँ कैटेगरी-A में आती हैं?

कैटेगरी-A में वे परियोजनाएँ शामिल हैं जिनकी जिलों द्वारा उच्चतम प्रासंगिकता बताई गई है। इनमें ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट्स, मसाला उत्पादन, आटा और बेसन उत्पादन, होटल/रेस्टोरेंट, मेडिकल जांच घर, साइबर कैफे, ऑटो गैरेज, फ्लैक्स प्रिंटिंग, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे 23 परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए कुल 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा।

5. इस योजना में आवेदन और चयन की प्रक्रिया क्या है?

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को उद्यमी पोर्टल (https://udyami.bihar.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद, जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदनों का प्रारंभिक चयन कम्प्यूटराइज्ड रेण्डमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। इसके बाद, मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी और योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

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