Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana: किसानों को 12000 रुपए मिल रहे, CM किसान कल्याण योजना से भी मिलेगा लाभ, जानें पात्रता, आवेदन की प्रोसेस


मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई 'Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana' एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। यह योजना केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' से प्रेरित है और इसके तहत राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदल सकें।
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Toggleमुख्य उद्देश्य
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana की जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 22-09-2020 |
समय सीमा | प्रथम किश्त माह अप्रैल से जुलाई, द्वितीय किश्त माह अगस्त से नवंबर तृतीय किश्त माह दिसम्बर से मार्च |
आवेदन प्रक्रिया | पीएमकिसान योजना के सभी पात्र हितग्राही इस हेतु आवेदन संबंधित पटवारी द्वारा लिया जायेगा। |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वर्ष में कुल राशि रू 6000/- तीन समान किश्तों में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://saara.mp.gov.in/ |

लाभ
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को दो किस्तों में वितरित किया जाता है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana से किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार समय पर धनराशि मिलती है, जिससे उनकी कृषि गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें।
किसानों को मिलने वाले कुल लाभ
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये और Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana के तहत 6,000 रुपये मिलते हैं, जिससे कुल मिलाकर उन्हें प्रति वर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
पात्रता
- आवेदक: केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- कृषक का दर्जा: आवेदक का किसान होना अनिवार्य है।
- PM किसान सम्मान निधि योजना: आवेदक का पंजीकरण PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत होना चाहिए।
- कृषि भूमि: आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जिस पर वह खेती कर रहा हो।
अयोग्यता के मापदंड
- संवैधानिक पदों के धारक: पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- मंत्री एवं जनप्रतिनिधि: पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी: वर्तमान में कार्यरत या सेवानिवृत्त केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, और स्थानीय निकायों (बहु-कार्यक कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) के अधिकारी व कर्मचारी।
- पेंशनधारी: जिनका मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है (बहु-कार्यक कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- आयकरदाता: पिछले आकलन वर्ष में आयकर जमा करने वाले सभी व्यक्ति।
- पेशेवर: चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वास्तुकार जो अपने-अपने पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
- यह योजना केवल उन गरीब किसानों के लिए है जो खेती हेतु वित्तीय सहायता के लिए पात्रता रखते हैं।
योजना के लाभ और चुनौतियाँ
इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। हालांकि, कई बार आवेदन प्रक्रिया में कठिनाइयाँ होती हैं, और सभी किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा या यहाँ से प्राप्त करना होगा।
- आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेज़ ग्राम पटवारी को जमा करें।
- ग्राम पटवारी आवेदन को स्वीकृत करवाएंगे और आवेदक को दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पुष्टि प्राप्त होगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
- निवास प्रमाणपत्र (जैसे, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल)
निष्कर्ष
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana' मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने के लिए सहायक है। यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं।
FAQ
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana में कैसे आवेदन करें?
किसान ऑनलाइन पोर्टल या ग्राम पंचायत के पटवारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी और Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana के पंजीकृत किसान उठा सकते हैं।प्राप्त राशि का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
किसान इस राशि का उपयोग कृषि कार्यों में जैसे बीज, खाद, और सिंचाई में कर सकते हैं।Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana अन्य योजनाओं से कैसे अलग है?
यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।किसानों को अन्य लाभ क्या मिलते हैं?
Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Yojana से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनकी आय में वृद्धि होती है।
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