Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana : सिंचाई के लिए 50% Subsidy पर Pump Connection , Online Apply और Benefit
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत मिलने वाले विशेष लाभ
मध्य प्रदेश सरकार की Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत किसानों को उच्च क्षमता के पंप कनेक्शन मिलेंगे। योजना में सभी प्रकार के खर्चों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें पंप कनेक्शन के खर्च का 50% सरकार वहन करेगी। पहले चरण में 10,000 कनेक्शन दिए जाएंगे, और शेष किसानों को दूसरे चरण में लाभ मिलेगा। साथ ही, सरकार बिजली लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी करेगी।
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana , मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। यह योजना 6 दिसंबर, 2016 से लागू की गई थी, और इसका नया संस्करण अब राज्यभर में लागू किया जा रहा है।
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana
विभाग | ऊर्जा विभाग |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
हितग्राही मूलक है या नहीं | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 21 सितंबर 2023 |
योजना का उद्देश्य | कृषक/कृषकों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु वितरण कंपनी द्वारा आवश्यक अधोसंरचना निर्माण करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें / चयन प्रक्रिया | 1. न्यूनतम 3 हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन के लिए 2. वर्तमान अधोसंरचना से 200 मीटर की अधिकतम दूरी तक 11 केवी लाइन विस्तार कार्य 3. वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य 4. पंप कनेक्शन तक निम्नदाब लाइन विस्तार कार्य एबी केबल के माध्यम से वितरण कंपनी द्वारा कराया जाएगा |
लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषक |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | शहरी और ग्रामीण |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ऑनलाइन |
पदभिहित अधिकारी | वितरण केंद्र प्रभारी |
समय सीमा | कृषक द्वारा राशि जमा करने के बाद कार्य पूर्ण करने का समय – अधिकतम 6 माह |
आवेदन प्रक्रिया | 1. योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे 2. योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी 3. प्रथम वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है |
आवेदन शुल्क | वितरण कंपनी के नियमानुसार |
अपील | संबंधित कार्यपालन अभियंता |
अनुदान / ऋण / वित्तीय सहायता / पेंशन / लाभ की राशि | 1. अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि का वहन संबंधित कृषक/कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा 2. 40% राशि अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सीधे विद्युत वितरण कंपनी को दी जाएगी 3. शेष 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
अपडेट दिनांक | 8 मई 2024 |
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करना है ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए बिजली प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी कनेक्शनों में बदला जाएगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ हो सके।
CM Krishak Mitra Yojana के लाभ और विशेषताएं:
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत किसानों को उच्च क्षमता वाले पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के अंतर्गत सभी प्रकार के खर्चों पर 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी।
- पंप कनेक्शन के खर्च का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 50% किसानों को वहन करना होगा।
- प्रारंभिक चरण में 10,000 कनेक्शन दिए जाएंगे।
- शेष किसानों को दूसरे चरण में लाभान्वित किया जाएगा।
- सरकार बिजली लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी करेगी।
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana का उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे सिंचाई की सुविधा में सुधार हो सके.
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के पंप कनेक्शन दिए जाएंगे.
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana की अवधि दो वर्ष है, जो सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी.
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के लिए राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
- Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया online माध्यमों से की जा सकेगी.
- पात्रता के लिए किसान का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है और उसके पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना चाहिए.
विद्युत वितरण कंपनियों का योगदान
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत, विद्युत वितरण कंपनियां 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन विस्तार और वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना करेंगी। सुरक्षा और तकनीकी मापदंडों के अनुसार, पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ विद्युत् अधोसंरचना निर्माण की लागत अधिक होती है या वन क्षेत्रों के कारण विद्युत् लाइन बिछाना संभव नहीं है, वहां किसानों को केंद्र सरकार की “Kusum-B Yojana” के तहत सौर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
किसान कौन लाभार्थी बन सकते हैं?
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जिनके पास न्यूनतम 3 हार्सपावर का पंप है या जो 3 हार्सपावर से अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन चाहते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास पहले से अस्थायी कनेक्शन है।
पात्रता और शर्तें
- किसानों के पास 3 हार्सपावर या उससे अधिक का पंप होना चाहिए।
- किसानों को Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत अधोसंरचना निर्माण के लिए आंशिक भुगतान करना होगा।
- जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (SC/ST) या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा।
स्थायी कृषि पंप कनेक्शन कैसे प्राप्त करें?
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का 50% भुगतान करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर होगी और पहले आवेदन करने वाले किसानों का काम पहले किया जाएगा।
Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana PDF Details
For a detailed PDF and more information, you can visit the official website
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- प्रारंभिक जमा: योजना के तहत पंप कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शुल्क का 50% जमा करना आवश्यक होगा।
- निर्धारित समय सीमा: किसान को राशि जमा करने के 30 दिनों के भीतर कार्य पूरा होगा।
सभी किसान भाइयों के लिए यहां पर कृषक मित्र योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, कृषक मित्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://energy.mp.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “Scheme” विकल्प के अंतर्गत “CM Krishak Mitra Yojana form” का चयन करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको विभिन्न जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड और जमीन से संबंधित विवरण भरने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करें।
- अंत में, आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana में आवेदन कर सकते हैं।
CM Krishak Mitra Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Kusum-B Scheme Yojana के तहत मिलने वाले अनुदान और सहायता
किसानों को योजना के तहत मिलने वाली सहायता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान है।
किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार की ‘Kusum-B Scheme’ उपलब्ध है। इस योजना के तहत, सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने पर 30% अनुदान भारत सरकार और 30% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होती है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- केंद्र सरकार: 30% अनुदान प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार: 30% अनुदान देगी।
- शेष 40% राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी।
ओवायटी (OYT) योजना और कुसुम योजना का योगदान
इसके अलावा, इस योजना के तहत केंद्र सरकार की कुसुम योजना का भी योगदान है, जिसमें किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत किसानों को 30% अनुदान भी दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत विशेष सुविधाएं
योजना के अंतर्गत कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे 11 केवी लाइन का विस्तार और किसानों को सुरक्षा के मानकों के तहत निम्नदाब लाईन का विस्तार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एडी केबल का उपयोग किया जाएगा ताकि तकनीकी खामियों को रोका जा सके।
सुरक्षा और अधोसंरचना सुधार
सभी कनेक्शन सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए जाएंगे। अधोसंरचना के नवीनीकरण के तहत, ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता और उनकी क्षमता में सुधार किया जाएगा।
योजना के आर्थिक पहलू
योजना के तहत अधोसंरचना निर्माण की लागत का विभाजन तीन भागों में होगा:
- 50%: किसान या किसान समूह द्वारा वहन किया जाएगा।
- 40%: राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- 10%: वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा
आवेदन करने की प्रक्रिया में, किसान को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। इसके बाद, 6 महीने के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों को शीघ्रता से लाभ मिले।
योजना का मॉनिटरिंग और समीक्षा प्रक्रिया
योजना की मासिक समीक्षा राज्य के मुख्य अभियंता द्वारा की जाएगी। सभी मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी ताकि योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके।
योजना का किसानों पर प्रभाव
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इससे किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेंगे, जिससे उनके कृषि कार्यों में बिजली की कमी नहीं होगी। यह योजना किसानों के जीवनस्तर को सुधारने में मदद करेगी और उन्हें स्थायी आधार पर कृषि में आत्मनिर्भर बनाएगी।
भविष्य में Mukhya Mantri Krishak Mitra Yojana में संभावित बदलाव
राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर योजना की अवधि बढ़ाई जा सकती है या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। योजना का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
निष्कर्ष और किसानों के लिए सुझाव
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना निश्चित रूप से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल उन्हें कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें बिजली की स्थिर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए और अपनी फसलों को बढ़ाने में इसका सदुपयोग करना चाहिए।
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