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Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा | गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट के लिए क्रमश ₹40,000 तक मुआवजा

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana
Mukhyamantri mangla pashu bima yojana

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana

राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हित में Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana शुरू की है। यह योजना 5-5 लाख दुधारू गाय-भैंस, भेड़-बकरी, और 1 लाख ऊंटों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के लिए बीमा का लाभ ले सकता है। इसके अलावा, बीमा का प्रीमियम और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु उनके बहुमूल्य पशुधन का निःशुल्क बीमा कराया जाएगा। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, प्रारंभिक चरण में 5-5 लाख दुधारू गाय एवं भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी तथा 1 लाख ऊँट प्रजाति के पशुओं का बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा। बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को बीमा राशि का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें संभावित आर्थिक संकट से बचाया जा सके और उन्हें वित्तीय सहारा मिल सके।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक निर्भरता को सुरक्षित करना और पशुधन की अनपेक्षित हानि की स्थिति में उनके जीवनयापन में स्थिरता बनाए रखना है।

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: महत्वपूर्ण जानकारियाँ

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा योग्य आयु सीमा

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ

कीमत का निर्धारण

क्र.स.पशु का प्रकारबीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1गाय (दुधारू)रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2भैंस (दुधारू)रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3बकरी (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4भेड़ (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5ऊंट (नर एवं मादा)अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

टिप्पणी: कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

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आवश्यक दस्तावेज़

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निष्कर्ष

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, पशुपालकों को उनके पशुओं का बीमा करवाने का अवसर मिल रहा है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना, या मृत्यु की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। Mangla Pashu Bima Yojana से राज्य के लाखों पशुपालकों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी आजीविका उनके पशुधन पर निर्भर है।

योजना के तहत आवेदन करना भी बहुत सरल है, और पशुपालक इसे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना में कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और इसे बिना किसी खर्च के लागू किया जा रहा है, जिससे यह गरीब और मध्यवर्गीय पशुपालकों के लिए और भी लाभकारी बनता है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना न केवल पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी कम करने का कार्य करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थिरता से चला सकते हैं। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

FAQ

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना, या मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से बच सकें।

कौन Mangla Pashu Bima Yojana का लाभ ले सकता है? Mangla Pashu Bima Yojana का लाभ केवल जनआधार कार्ड धारक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, और लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक उठा सकते हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को आरक्षण भी मिलेगा।

बीमित पशु कौन से होंगे? Mangla Pashu Bima Yojana के तहत दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और ऊंट का बीमा किया जा सकता है।

Mangla Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? पशुपालक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको mmpby.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

क्या Mangla Pashu Bima Yojana के लिए कोई शुल्क देना होगा? Mangla Pashu Bima Yojana के लिए कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है।

बीमा का कवरेज क्या है? योजना के तहत, यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को बीमा क्लेम मिलेगा। यह क्लेम प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, बीमारियों, या जहरीला पदार्थ खाने से पशु की मृत्यु होने पर दिया जाएगा।

पशु की बीमा राशि कितनी होगी? बीमा राशि पशु की नस्ल, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। गाय और भैंस के लिए अधिकतम ₹40,000 तक बीमा राशि मिल सकती है, जबकि बकरी, भेड़, और ऊंट के लिए यह राशि अधिकतम ₹4,000 से ₹40,000 तक हो सकती है।

क्या बीमित पशु का टैग गुम हो जाने पर क्या होगा? यदि बीमित पशु का टैग गुम हो जाता है, तो पशुपालक को बीमा विभाग को सूचित करना होगा। विभाग द्वारा एक दिन के भीतर पशु का पुनः टैगिंग किया जाएगा और नया टैग पॉलिसी में दर्ज किया जाएगा।

पशु की मृत्यु होने पर दावा कैसे किया जाएगा? यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को बीमा विभाग को सूचित करना होगा। इसके बाद, बीमा प्रतिनिधि पशु का सर्वे करेगा और पशु चिकित्सक मृत्यु के कारण का परीक्षण करेंगे। दावा राशि 21 कार्य दिवसों के भीतर पशुपालक को भुगतान कर दी जाएगी।

Mangla Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जनआधार कार्ड

पशु टैग प्रमाणपत्र

गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि है)

बीमा योजना का आवेदन कब तक किया जा सकता है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक किए जा सकते हैं।

बीमा आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक एसएमएस द्वारा बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पॉलिसी की सभी जानकारी देख सकते हैं।

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