Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा | गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट के लिए क्रमश ₹40,000 तक मुआवजा
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हित में Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana शुरू की है। यह योजना 5-5 लाख दुधारू गाय-भैंस, भेड़-बकरी, और 1 लाख ऊंटों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के लिए बीमा का लाभ ले सकता है। इसके अलावा, बीमा का प्रीमियम और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
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Toggleमुख्य उद्देश्य
प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु उनके बहुमूल्य पशुधन का निःशुल्क बीमा कराया जाएगा। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, प्रारंभिक चरण में 5-5 लाख दुधारू गाय एवं भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी तथा 1 लाख ऊँट प्रजाति के पशुओं का बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा। बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को बीमा राशि का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें संभावित आर्थिक संकट से बचाया जा सके और उन्हें वित्तीय सहारा मिल सके।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक निर्भरता को सुरक्षित करना और पशुधन की अनपेक्षित हानि की स्थिति में उनके जीवनयापन में स्थिरता बनाए रखना है।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: महत्वपूर्ण जानकारियाँ
- टैग गुम होने पर: यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश खो जाता है, तो पशुपालक को तत्काल बीमा विभाग को सूचित करना होगा। विभाग द्वारा एक दिन के भीतर पशु का पुनः टैगिंग किया जाएगा, और नया टैग पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा।
- पशु की बिक्री या उपहार: यदि पशुपालक बीमित पशु को बेच देता है या किसी को उपहार स्वरूप दे देता है, तो उस पशु की बीमा पॉलिसी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
- पशु की मृत्यु होने पर: बीमित पशु की मृत्यु की स्थिति में पशुपालक को तुरंत बीमा विभाग को सूचित करना होगा।
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दावा प्रक्रिया:
1. बीमा प्रतिनिधि मृत पशु का सर्वेक्षण करेगा।
2. पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया जाएगा।
3. पूरी प्रक्रिया को एक विशेष सॉफ्टवेयर या ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। - दावा राशि का भुगतान: बीमा विभाग मृत बीमित पशु के लिए दावा राशि का भुगतान 21 कार्य दिवस के भीतर पशुपालक के खाते में कर देगा।
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#Jhunjhunu #चिड़ावा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आज से हुई शुरू @RajGovOfficial @ASHOKSH71934595 #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee pic.twitter.com/AQn77ULMlk
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) December 13, 2024
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#Jaipur : सीएम मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी - @KumariDiya जी (उपमुख्यमंत्री राजस्थान)
— पशुपालन विभाग राजस्थान ✪ (@AHDPRajasthan) July 10, 2024
#RajasthanBudget2024
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की बीमा योग्य आयु सीमा
- गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष की आयु वाली गायें बीमा के लिए पात्र हैं।
- भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष की आयु वाली भैंसों को योजना के तहत बीमा कवर मिलेगा।
- बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष की आयु की मादा बकरियों को योजना के अंतर्गत बीमा कराया जा सकता है।
- भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष तक की मादा भेड़ों को Mangla Pashu Bima Yojana में शामिल किया जाएगा।
- ऊँट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष की आयु वाले नर एवं मादा ऊँट Mangla Pashu Bima Yojana के तहत बीमा के योग्य हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्लेम के लिए पात्र स्थितियाँ
- प्राकृतिक आपदा: भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
- दुर्घटना: सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने जैसी घटनाओं के कारण पशु की मृत्यु की स्थिति में।
- बीमारी: पशु की किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से मृत्यु होने पर।
- जहरीला पदार्थ: जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ के सेवन से पशु की मृत्यु होने पर।
- सर्प या कीड़े का काटना: सांप या किसी जहरीले कीड़े के काटने से पशु की मृत्यु होने पर।
कीमत का निर्धारण
क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
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1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
2 | भैंस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
टिप्पणी: कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
लाभ
- पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा: Mangla Pashu Bima Yojana के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पालतू पशुओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- पशुधन का रिस्क कवर: आकस्मिक परिस्थितियों में जैसे कि पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर, बीमा योजना के माध्यम से पशुपालकों को वित्तीय राहत दी जाएगी।
- आर्थिक सुदृढ़ीकरण: योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के पशुपालन कार्य को जारी रख सकें।
- न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ: बीमा कवरेज के तहत दुधारू गाय और भैंस के लिए अधिकतम ₹40,000 तक का बीमा लाभ मिलेगा। भेड़, बकरी और ऊंट पालकों को भी पशुधन की सुरक्षा हेतु बीमा सुविधा दी जाएगी।
- पशुधन की सुरक्षा: यह योजना विशेष रूप से उन पशुपालकों के लिए फायदेमंद है जिनके जीविका का मुख्य साधन पशुधन है। योजना के माध्यम से उनका पशुधन सुरक्षित रहेगा।
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कुल बजट और कवरेज:
1. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
2. 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस और 5-5 लाख भेड़/बकरी के अलावा 1 लाख ऊंटों का बीमा कराया जाएगा। - आकस्मिक मृत्यु पर वित्तीय राहत: योजना के तहत किसी भी पालतू पशु की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालक को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनका आर्थिक नुकसान कम होगा।
- राज्य के पशुपालकों के लिए लाभकारी योजना: यह योजना प्रदेश के छोटे और मध्यम पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि उन्हें पशुपालन के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
पात्रता
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जनआधार कार्ड धारक पात्रता:
1. Mangla Pashu Bima Yojana के अंतर्गत राजस्थान राज्य के सभी जनआधार कार्ड धारक पशुपालक लाभ के लिए पात्र होंगे।
2. पात्र पशुपालक योजना का लाभ लेने हेतु बीमा विभाग की प्रदत्त वेबसाइट पर आवेदन करेंगे।
3. चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी, और चयनित पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। -
प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थी:
1. गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. समस्त 'लखपति दीदी' श्रेणी के पशुपालकों को योजना में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा। -
टैगिंग की अनिवार्यता:
1. केवल टैग किए गए पशुओं का ही पंजीकरण बीमा के लिए किया जा सकेगा।
2. जिन पशुओं की टैगिंग नहीं हुई है, उनके टैग लगवाने के बाद ही उनका पंजीकरण संभव होगा। -
बीमाकृत पशुओं की सीमा:
1. अधिकतम 2 दुधारू गाय या 2 दुधारू भैंस, या 1 गाय और 1 भैंस।
2. 10 बकरी या 10 भेड़, या 1 ऊँट वंशीय पशु।
3. इन पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के हरे रंग के बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर योजना की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सहमति दें। इसके बाद अपना जन आधार नंबर दर्ज करें।
- आपके जन आधार नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करें।
- OTP सत्यापित होने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपने पशुओं की संपूर्ण जानकारी जैसे – नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन क्षमता आदि भरनी होगी।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद फॉर्म की पुनः जाँच करें और सबमिट कर दें।
आवश्यक दस्तावेज़
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (अगर हो तो)
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, पशुपालकों को उनके पशुओं का बीमा करवाने का अवसर मिल रहा है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना, या मृत्यु की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। Mangla Pashu Bima Yojana से राज्य के लाखों पशुपालकों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी आजीविका उनके पशुधन पर निर्भर है।
योजना के तहत आवेदन करना भी बहुत सरल है, और पशुपालक इसे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना में कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और इसे बिना किसी खर्च के लागू किया जा रहा है, जिससे यह गरीब और मध्यवर्गीय पशुपालकों के लिए और भी लाभकारी बनता है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना न केवल पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी कम करने का कार्य करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थिरता से चला सकते हैं। यह योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
FAQ
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। Mangla Pashu Bima Yojana के तहत, पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना, या मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से बच सकें।
कौन Mangla Pashu Bima Yojana का लाभ ले सकता है? Mangla Pashu Bima Yojana का लाभ केवल जनआधार कार्ड धारक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, और लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक उठा सकते हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को आरक्षण भी मिलेगा।
बीमित पशु कौन से होंगे? Mangla Pashu Bima Yojana के तहत दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और ऊंट का बीमा किया जा सकता है।
Mangla Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? पशुपालक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको mmpby.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
क्या Mangla Pashu Bima Yojana के लिए कोई शुल्क देना होगा? Mangla Pashu Bima Yojana के लिए कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है।
बीमा का कवरेज क्या है? योजना के तहत, यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को बीमा क्लेम मिलेगा। यह क्लेम प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, बीमारियों, या जहरीला पदार्थ खाने से पशु की मृत्यु होने पर दिया जाएगा।
पशु की बीमा राशि कितनी होगी? बीमा राशि पशु की नस्ल, उम्र और दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। गाय और भैंस के लिए अधिकतम ₹40,000 तक बीमा राशि मिल सकती है, जबकि बकरी, भेड़, और ऊंट के लिए यह राशि अधिकतम ₹4,000 से ₹40,000 तक हो सकती है।
क्या बीमित पशु का टैग गुम हो जाने पर क्या होगा? यदि बीमित पशु का टैग गुम हो जाता है, तो पशुपालक को बीमा विभाग को सूचित करना होगा। विभाग द्वारा एक दिन के भीतर पशु का पुनः टैगिंग किया जाएगा और नया टैग पॉलिसी में दर्ज किया जाएगा।
पशु की मृत्यु होने पर दावा कैसे किया जाएगा? यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को बीमा विभाग को सूचित करना होगा। इसके बाद, बीमा प्रतिनिधि पशु का सर्वे करेगा और पशु चिकित्सक मृत्यु के कारण का परीक्षण करेंगे। दावा राशि 21 कार्य दिवसों के भीतर पशुपालक को भुगतान कर दी जाएगी।
Mangla Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
जनआधार कार्ड
पशु टैग प्रमाणपत्र
गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि है)
बीमा योजना का आवेदन कब तक किया जा सकता है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक किए जा सकते हैं।
बीमा आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक एसएमएस द्वारा बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पॉलिसी की सभी जानकारी देख सकते हैं।