Ladli Behna Yojana : Empowering Women in MP
मध्य प्रदेश में Ladli Behna Yojana का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा 5 मार्च 2023 को किया गया था। प्रारंभ में महिलाओं को 1000 रूपए देने का आश्वासन दिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रूपए प्रति माह कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन यापन को सरलता से कर सकें।
Chief Minister Ladli Behna Yojana – मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है। इस योजना के तहत, राज्य की लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने जीवन को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
Ladli Behna Yojana 2024 – Overview
राज्य का नाम | मध्य प्रदेश राज्य |
योजना का नाम | Chief Minister Ladli Behna Yojana ” मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2024 “ |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
योजना मे कौन आवेदन कर सकता है? | राज्य की महिलायें जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी आवेदन कर सकती है। |
प्रतिमाह कितने रुपयो की आर्थिक सहायता मिलेगी? | ₹ 1,250 रुपय |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदन प्रक्रिया कब शुरु होगी? | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरु कर दिया गया है। |
आधिकारीक वेबसाइट | cmladlibahna.mp.gov.in |
योजना के लाभ
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250/- रूपए प्रति माह की राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी सक्षम बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1250/- रूपए से कम राशि प्राप्त हो रही है, तो उस महिला को 1250/- रूपए तक की राशि की पूर्ति की जाएगी।
Ladli Behna Yojana की पात्रता
योजना के तीसरे चरण में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं:
- आवेदन करने वाली महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में महिला की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- महिला के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
- महिला व महिला के परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
Ladli Behna Yojana की अपात्रता
जिनके स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वे योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
- समग्र परिवार/सदस्य आईडी समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी।
- आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी।
- Mobile no. समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर।
आवेदन पूर्व तैयारियां
आधार समग्र e-KYC
- समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक माध्यम से मिलान। e-KYC न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
व्यक्तिगत बैंक खाता
- महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। अन्य किसी संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा।
बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय
- महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
योजना हेतु आवेदन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ‘आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र’ भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे।
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप/वार्ड/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती एसएमएस/व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
- उक्त प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो लिया जा सके एवं e-KYC किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा:
- परिवार की समग्र आईडी दस्तावेज।
- स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज।
- स्वयं का आधार कार्ड।
सूची का प्रकाशन
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा।
आपत्तियों का निपटान
प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुई हैं उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी।
समग्र-आधार e-KYC की आवश्यकता क्यों?
e-KYC का मतलब समग्र आईडी के साथ आधार की जानकारी का मिलान करवाना है। समग्र-आधार e-KYC से योजना का सरलीकरण होता है एवं महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने का निर्धारण होता है। यदि आपकी समग्र e-KYC नहीं है तो आप अपने पास के किसी भी राशन की दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी कियोस्क में जाकर अपनी समग्र e-KYC करवा सकती हैं। इसके लिए आपको कोई भी राशि नहीं देनी होगी, सरकार प्रत्येक e-KYC के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपए दे रही है।
आधार लिंक, डीबीटी सक्रिय व्यक्तिगत बैंक खाता क्यों आवश्यक है?
योजना में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया (डीबीटी) (Direct Benefit Transfer) अपनाई गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भुगतान असफल होने की दर न्यूनतम है। स्वयं के आधार लिंक तथा डीबीटी सक्रिय बैंक खाते में भुगतान होने से पैसा सीधे महिलाओं के हाथ में जाएगा। महिलाएं परिवार की आवश्यकतानुसार राशि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगी। महिलाओं के हाथ में पैसा आने से परिवार के निर्णय में उन्हें महत्व मिलेगा। लाभ मिलने से महिलाएं अपने स्तर से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगा।
FAQ
प्रश्न 1: योजना के उद्देश्य क्या हैं?
उत्तर: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना।
प्रश्न 2: योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या है?
उत्तर: मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) जो 01 जनवरी 1961 से 01 जनवरी 2000 के बीच जन्मी हों।
प्रश्न 3: परिवार की आय की सीमा क्या है?
उत्तर: योजना के तहत वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
प्रश्न 4: आयकर दाता होने पर योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, तो वह अपात्र होगी।
प्रश्न 5: अविवाहित महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, और परित्यक्ता महिलाओं के लिए है।
प्रश्न 6: क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं?
उत्तर: नहीं, शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाएं अपात्र हैं। परंतु, मानसेवीकर्मी और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी पात्र हो सकते हैं।
प्रश्न 7: Ladli Behna Yojana योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक हैं?
उत्तर: योजना के लाभ हेतु किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, स्व-घोषणा ही पर्याप्त है।
प्रश्न 8: Ladli Behna Yojana योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है और आवेदिकाओं को अपने जानकारी पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम/वार्ड में आयोजित कैंप में करानी होगी।
प्रश्न 9: समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी की क्या आवश्यकता है?
उत्तर: समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी द्वारा आवेदिका की पहचान सत्यापित होती है जिससे योजना का लाभ प्राप्त करने में सरलता होती है।
प्रश्न 10: आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते का क्या अर्थ है?
उत्तर: यह बैंक खाता आवेदिका के आधार से लिंक होना चाहिए और इसके माध्यम से ही राशि का अंतरण होता है।
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