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Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban

Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लागू की गई एक प्रमुख योजना, जो शहरी आवास की कमी को दूर करती है। इस योजना के लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोग शामिल हैं, जिनमें झुग्गीवासियों को भी शामिल किया गया है, ताकि 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान मिल सके। योजना के सभी घटकों के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के पास आधार/आधार वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार, यह मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी योजना और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य भूमि और संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बीच उनकी वहनीयता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) स्थायी और किफायती आवास को बढ़ावा देती है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) है आवासीय संपत्ति या भूमि खरीदने या घर बनाने के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को इस ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का परिचय (Introduction)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को 25 जून 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास मुहैया कराना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कई पहलें की हैं।

योजना का उद्देश्य (Objective of PMAY-Urban)

PMAY-U का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना और समाज के सभी वर्गों को किफायती और सस्ते मकान प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य फोकस स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करना और उन्हें बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही, इस योजना का उद्देश्य घर बनाने के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ब्याज पर सब्सिडी देना है।

शहरी आवास की चुनौतियां (Urban Housing Challenges)

भारत में शहरीकरण के कारण मकानों की मांग में तेजी आई है, लेकिन आवासीय सुविधाएं सभी को सुलभ नहीं हो पा रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए पक्का मकान प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए PMAY-U योजना बनाई गई है।

PMAY के घटक (Components of PMAY-Urban)

किफायती आवास (Affordable Housing)

इस योजना के अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर किफायती आवास के निर्माण को बढ़ावा देती है। इसमें ऐसे परियोजनाएं शामिल होती हैं, जिनमें कम से कम 35% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होते हैं।

झुग्गी पुनर्वास (Slum Rehabilitation)

झुग्गी पुनर्वास के अंतर्गत, स्लम में रहने वाले लोगों को बेहतर मकान प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए निजी डेवलपर्स की मदद ली जाती है और भूमि का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)

CLSS के अंतर्गत, घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत EWS, LIG, MIG-1 और MIG-2 श्रेणियों के लोगों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाती है।

लाभार्थी वर्ग (Beneficiary Categories)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

इस वर्ग में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 तक होती है। इन्हें 30 वर्ग मीटर तक के घर मिल सकते हैं।

निम्न आय वर्ग (LIG)

इस वर्ग में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक होती है। इनके लिए घर का आकार 60 वर्ग मीटर तक होता है।

मध्यम आय वर्ग-1 (MIG-1)

MIG-1 श्रेणी में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6,00,001 से ₹12,00,000 तक होती है। इस श्रेणी में घर का आकार 160 वर्ग मीटर तक हो सकता है।

मध्यम आय वर्ग-2 (MIG-2)

इस वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹12,00,001 से ₹18,00,000 तक होती है। इस श्रेणी में घर का आकार 200 वर्ग मीटर तक हो सकता है।

Benefits – लाभ:

  1. पात्र झुग्गीवासियों का पुनर्वास: निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ भूमि का उपयोग करते हुए पात्र झुग्गीवासियों का पुनर्वास।
  2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा:
    • EWS: वार्षिक घरेलू आय ₹3,00,000 तक; घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक।
    • LIG: वार्षिक घरेलू आय ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक; घर का आकार 60 वर्ग मीटर तक।
    • MIG I: वार्षिक घरेलू आय ₹6,00,001 से ₹12,00,000 तक; घर का आकार 160 वर्ग मीटर तक।
    • MIG II: वार्षिक घरेलू आय ₹12,00,001 से ₹18,00,000 तक; घर का आकार 200 वर्ग मीटर तक।
  3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास: उन परियोजनाओं में प्रत्येक EWS घर के लिए केंद्रीय सहायता जहां 35% घर EWS के लिए हैं।
  4. लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/वृद्धि के लिए सब्सिडी: EWS श्रेणी के व्यक्तियों के लिए जो व्यक्तिगत घर की आवश्यकता रखते हैं (ऐसे लाभार्थियों के लिए अलग परियोजना)।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  1. परिवार की वार्षिक आय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में होनी चाहिए:
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): ₹3,00,000 तक।
    • निम्न आय वर्ग (LIG): ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक।
    • मध्यम आय वर्ग-1 (MIG-1): ₹6,00,001 से ₹12,00,000 तक।
    • मध्यम आय वर्ग-2 (MIG-2): ₹12,00,001 से ₹18,00,000 तक।
  2. परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  3. आवेदन करने वाले परिवार को किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
  4. आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  5. परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए।
  6. परिवार जिस शहर या कस्बे में रहता है, वह योजना के तहत आना चाहिए।
  7. आवेदक की वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  8. आवेदक को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), या मध्यम आय वर्ग (MIG) में आना चाहिए।
  9. विवाहित दंपत्ति के मामले में, पति-पत्नी में से कोई एक या दोनों संयुक्त स्वामित्व में एक ही घर के लिए पात्र होंगे।
  10. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय की मंज़ूरी से स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक वार्षिक आय मानदंड को बदल सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले PMAY-Urban की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘Citizen Assessment’ विकल्प चुनें और अपनी स्थिति के अनुसार “For Slum Dwellers” या “Benefits under other three components” पर क्लिक करें।
  3. अपने आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें। इससे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इन विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता और आय विवरण शामिल हैं।
  4. फॉर्म के नीचे ‘Save’ पर क्लिक करें और कैप्चा कोड दर्ज करें। आवेदन अब पूरा हो गया है और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट लिया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) near you (CSC) पर जाएं।
  2. काउंटर पर ₹25 (प्लस GST) का भुगतान करके आवेदन फॉर्म खरीदें।
  3. फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करें। इन विवरणों में नाम, संपर्क नंबर, अन्य व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता और आय विवरण शामिल हैं।
  4. भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म को CSC में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. पहचान पत्र (PAN कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
  4. अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  5. EWS/LIG/MIG प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता विवरण
  7. संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र

नवीनतम अपडेट और बदलाव (Latest Updates and Amendments)

प्रधानमंत्री आवास योजना में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं ताकि इसे अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

CLSS के तहत PMAY पात्रता

PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के ज़रिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 20 वर्षों के ऋण के लिए, निम्नलिखित बचत लागू होगी।

CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत PMAY पात्रता
लाभार्थी श्रेणीलाभार्थी की वार्षिक आयहाउसिंग यूनिट का कार्पेट एरियामासिक EMI के तहत कटौतीकुल बचत (रुपये में)
EWS3 लाख तक30 वर्ग मीटर तक2500 रु6 लाख रुपये से ज्यादा
LIG3-6 लाख60 वर्ग मीटर तक2500 रु6 लाख रुपये से ज्यादा
MIG 16-12 लाख160 वर्ग मीटर तक2250 रु5.4 लाख रुपये से ज्यादा
MIG 212-18 लाख200 वर्ग मीटर तक2200 रु5.3 लाख रुपये से ज्यादा

PMAY आवास योजना संपर्क विवरण

PMAY आवास योजना के लिए संपर्क जानकारी: आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग करके हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं और PMAY पात्रता मानदंड से संबंधित अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं।

संपर्क नंबर:

  • 011-23063620
  • 011-23063567
  • 011-23060484
  • 011-23061827

ई-मेल एड्रेस:

  • Grievance-pmay[at]gov[dot]in”

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है और यह सरकार की एक सफल पहल साबित हुई है।

FAQs

  1. क्या PMAY-U योजना में आवेदन करने की कोई आय सीमा है? हां, अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग आय सीमाएं हैं जैसे EWS, LIG, MIG-1, और MIG-2।
  2. क्या पहले से मकान रखने वाले आवेदन कर सकते हैं? नहीं, जिनके पास पहले से पक्का मकान है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
  3. PMAY के तहत अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलती है? सब्सिडी की सीमा लाभार्थी की श्रेणी और ऋण की राशि पर निर्भर करती है।
  4. क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है? हां, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
  5. क्या आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? हां, आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

Sources And References

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