Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025: रोजगार के लिए 50 लाख रुपये तक की सहायता, केवल 40% सब्सिडी के साथ यहां करें आवेदन


Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025 झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है, जो राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ₹50 लाख तक का लोन और 40% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों का व्यवसाय स्थापित करने की चाह रखते हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, बल्कि पलायन को रोकते हुए राज्य में स्थायी आजीविका का निर्माण करना भी है।
झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस दूरदर्शी योजना को शुरू करके राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने का सराहनीय कदम उठाया है। यदि आप झारखंड के निवासी हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन निवेश की कमी के कारण चिंतित हैं, तो अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार से सहयोग लेकर आप अपने व्यवसाय की नींव रख सकते हैं और झारखंड के विकास में योगदान दे सकते हैं।
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025 झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹50,000 से लेकर ₹50 लाख तक का लोन देने की घोषणा की है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनके अपने प्रदेश में रोजगार का सृजन करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।
सरकार ने Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत ₹50,000 से ₹5,00,000 तक की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, इस लोन पर 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और झारखंड के विकास में योगदान देना चाहते हैं।
मुख्य उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में ऐसे कई युवा हैं जो वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिससे युवा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और स्वरोजगार के माध्यम से अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत, युवाओं को ₹50,000 से लेकर ₹5,00,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो अपने सपनों का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर पाते।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य युवाओं को पलायन से रोकना है। यह सुनिश्चित किया गया है कि वे अपने ही प्रदेश में रहकर रोजगार का सृजन करें, जिससे न केवल उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी, बल्कि झारखंड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेटेस्ट अपडेट 2024
झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का ऋण (लोन) प्रदान किया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना अब लागू कर दी गई है और इससे संबंधित सभी नई जानकारी इस पेज पर उपलब्ध कराई गई है।
इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
योजना की विशेषताएं
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के प्रमुख लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- स्वरोजगार का अवसर: Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
- लोन सुविधा: सरकार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए ₹25 लाख तक का लोन प्रदान करती है।
- गारंटी मुक्त लोन: यदि कोई युवा ₹50,000 तक का लोन लेता है, तो उसे किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती।
- सब्सिडी का लाभ: ₹5,00,000 तक के लोन पर सरकार 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे युवाओं को वित्तीय सहायता मिलती है।
- समाज के सभी वर्गों के लिए लाभ: Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ उठाकर बेरोजगार युवा नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार हेतु मदद कर रही सरकार... pic.twitter.com/7nzXhtF9yW
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) December 8, 2021
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लाभ
- लोन सुविधा: Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत झारखंड सरकार बेरोजगार युवाओं को 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
- गारंटी मुक्त लोन: यदि लाभार्थी ₹50,000 तक का लोन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- समाज के सभी वर्गों को लाभ: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, सखी मंडल की महिलाएं और अन्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- सब्सिडी का लाभ: सरकार लाभार्थी को 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे उन्हें व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय राहत मिलती है।
- वाहन खरीदने के लिए सहायता: Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से लाभार्थी वाहन खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- आत्मनिर्भरता का अवसर: योजना का लाभ उठाकर युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकते हैं।
पात्रता
- योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाले युवक या युवती के परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- घर खरीदने के लिए पहले से कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया गया हो।
- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹18 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- वार्षिक आय 03 लाख रुपए से लेकर 06 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को निम्न आय वर्ग (एलआईजी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या मध्यम आय वर्ग (एमआईजी 1 या 2) की श्रेणी में आना चाहिए।
- लाभार्थी में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया जा सकता है।
- एक वयस्क, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, अलग परिवार माना जा सकता है और वह अपने लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन ले सकता है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand
योजना का नाम | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 |
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द्वारा प्रस्तुत | झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा |
राज्य का नाम | झारखंड |
योजना का अधिकतम लाभ | 50 लाख तक (Rs.50,000/- to Rs.50,00,000) |
सब्सिडी | 40% तक |
योजना का लाभार्थी | केवल झारखण्ड के नागरिक |
कौन आवेदन कर सकता है | झारखंड राज्य के बेरोजगार नागरिक |
आवेदन कैसे करना होगा | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
Official Website | cmegp.jharkhand.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट https://cmegp.jharkhand.gov.in/ पर जाएं: सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करें: वेबसाइट पर "ऑनलाइन अप्लाई" वाले ऑप्शन को चुनें।
- पंजीकरण करें: ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- लोन के लिए आवेदन करें: पंजीकरण के बाद, लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू करें।
- आवश्यक जानकारी भरें: आवेदन फॉर्म में सभी मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ सबमिट करें: आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म की जांच करें: फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले, उसे ध्यान से जांच लें ताकि किसी भी प्रकार की गलती न हो।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट लें: फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
- रोजगार कार्यालय में पंजीकरण
- रोजगार स्थापित करने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से युवाओं को 50 लाख रुपये तक का लोन, 40% सब्सिडी, और गारंटी मुक्त लोन जैसे लाभ मिलते हैं, जिससे वे आसानी से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं को भी प्राप्त होता है।
यह योजना न केवल बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करती है, बल्कि युवाओं को अपने राज्य में रहकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे पलायन को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
FAQ
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत युवाओं को 50 लाख रुपये तक का लोन और 40% सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए पात्रता क्या है?
उम्मीदवार झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा पास की होनी चाहिए।
आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए।
लोन की अधिकतम राशि कितनी है?
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत युवाओं को 50 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
क्या ₹50,000 तक के लोन पर गारंटी देना आवश्यक है?
नहीं, यदि आप ₹50,000 तक का लोन प्राप्त करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत ₹5,00,000 तक के लोन पर 40% की सब्सिडी दी जाती है।
क्या Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ सिर्फ पुरुषों को मिलता है?
नहीं, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया जाता है।
क्या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हां, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
क्या Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत वाहन खरीदने के लिए भी सहायता मिलती है?
हां, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन कहां से किया जा सकता है?
आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालयों के माध्यम से किया जा सकता है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?
योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन के सत्यापन के बाद आपको लोन प्रदान किया जाएगा।